इलेक्ट्रिक वाहनों पर अब सिर्फ 5% लगेगा GST, इस दिन से लागू होंगी नई दरें
सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी में कटौती का फैसला किया है। अब इन वाहनों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। काउंसिल ने 1 अगस्त 2019 से इलेक्ट्रिक वीइकल पर जीएसटी दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी और ईवी चार्जर्स पर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
नई दिल्ली: सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी में कटौती का फैसला किया है। अब इन वाहनों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। काउंसिल ने 1 अगस्त 2019 से इलेक्ट्रिक वीइकल पर जीएसटी दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी और ईवी चार्जर्स पर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
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जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।
जीएसटी काउंसिल ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रिक बसों के किराए पर भी जीएसटी से छूट को मंजूरी दी है। टैक्स कटौती का यह फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। ई-वाहनों के निर्माता भी जीएसटी में कटौती की मांग कर रहे थे।
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इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जर का यह मामला फिटमेंट कमिटी के पास भी भेजा गया था, जिसने टैक्स में कमी की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लोन पर भी छूट की घोषणा की थी।
फाइनैंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को बजट पेश करते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं कीं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त इनकम टैक्स छूट की घोषणा की गई थी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी के लिए इन्सेटिव की भी घोषणा की। यह इन्सेटिव FAME II योजना (फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड ऐंड इलेक्ट्रिक वीइकल्स) के तहत मिलेगा।