5 लाख से ज्यादा कारोबारियों ने चुनी जीएसटी कंपोजीशन स्कीम : हसमुख

केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने सोमवार (31 जुलाई) को कहा कि अब तक लगभग 5.12 लाख कारोबारियों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत टैक्स भुगतान की एकमुश्त योजना 'कंपोजीशन स्कीम' का विकल्प चुना है।;

Update:2017-07-31 20:22 IST
5 लाख से ज्यादा कारोबारियों ने चुनी जीएसटी कंपोजीशन स्कीम : हसमुख
  • whatsapp icon

नई दिल्ली: केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने सोमवार (31 जुलाई) को कहा कि अब तक लगभग 5.12 लाख कारोबारियों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत टैक्स भुगतान की एकमुश्त योजना 'कंपोजीशन स्कीम' का विकल्प चुना है। राजस्व सचिव ने ट्वीट किया, "रविवार (30 जुलाई) तक 5.12 लाख कारोबारियों ने वस्तु एवं सेवा कर के तहत कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुना।"





कंपोजीशन लेवी के लिए सूचना देने की अंतिम समय सीमा 16 अगस्त है। सालाना 75 लाख से कम टर्नओवर वाला व्यापार कंपोजीशन स्कीम लेने के योग्य होगा।

यह भी पढ़ें ... GOOD NEWS: बढ़ी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट, ये है नई डेटलाइन

अधिया ने उन खबरों को 'गलत' करार दिया, जिसके मुताबिक केवल एक लाख कारोबारियों ने ही विकल्प के तौर पर कंपोजीशन स्कीम का चयन किया है।

केंद्रीय राजस्व सचिव ने कहा कि आईस्क्रीम, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद निर्माता व सेवा प्रदाता (रेस्तरां को छोड़कर) कंपोजीशन स्कीम का लाभ लेने के योग्य नहीं हैं। योजना के तहत, व्यापारी, विनिर्माता तथा रेस्तरांओं के मालिकों को क्रमश: एक, दो तथा तीन फीसदी कर का भुगतान कर सकते हैं।

अधिया ने कहा कि कंपोजीशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता उसके कारोबार के टर्नओवर के 75 लाख रुपये की सीमा पार के साथ ही खत्म हो जाएगी। कंपोजीशन स्कीम का लाभ उठाने वाले कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट के हकदार नहीं होंगे।

लेकिन, अगर कोई व्यक्ति सामान्य करदाता के रूप में पंजीकरण करता है और उसका टर्नओवार 75 लाख रुपये से कम होता है, तो वह साल के बीच में कंपोजीशन स्कीम का विकल्प नहीं चुन सकता और यह विकल्प वह अगले वित्तवर्ष में ही चुन सकेगा।

यह भी पढ़ें ... वित्‍त राज्‍यमंत्री गंगवार ने सदन को बताई GST की विशेषताएं, आप भी जानिए

कारोबारी को यह बताना होगा कि वह एक कंपोजीशन स्कीम का लाभ उठा रहा है या अपनी दुकान या परिसर में एक बोर्ड में लिखकर यह दर्शाना होगा।

इसके अलावा, आपूर्ति के बिल पर कारोबारी को यह दर्शाना होगा कि वह कंपोजीशन स्कीम करदाता है, और उसे आपूर्तियों पर कर देने की जरूरत नहीं है।

Tags:    

Similar News