IAS Pooja Singhal Bail: मनी लांड्रिंग मामले में सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल को बड़ी राहत, कोर्ट से मिली जमानत

IAS Pooja Singhal Bail: सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल मनी लांड्रिंग केस में बीते 28 माह से जेल में बंद हैं। जमानत की सुविधा मिलने के बाद पूजा सिंघल जेल से बाहर निकल सकेंगी।

Update:2024-12-07 15:34 IST
IAS Pooja Singhal

मनी लांड्रिंग मामले में सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल को मिली जमानत (सोशल मीडिया)

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IAS Pooja Singhal Bail: मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित पूजा सिंघल को शनिवार को ईडी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी की विशेष कोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत की सुविधा दे दी है। सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल मनी लांड्रिंग केस में बीते 28 माह से जेल में बंद हैं। जमानत की सुविधा मिलने के बाद पूजा सिंघल जेल से बाहर निकल सकेंगी। आरोपित सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल को बीते साल 11 मई को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने सिंघल को दो-दो लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट न्यायालय में जमा कराना होगा। 

28 माह से जेल में बंद हैं पूजा सिंघल

निलंबित आईएएस पूजा सिंघल 28 माह से जेल में बंद है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 11 मई 2022 को पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था। जेल से रिहाई के लिए पूजा सिंघल की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी थी। रांची के धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में शनिवार को मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने पूजा सिंघल को राहत दी है। कोर्ट ने दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर आईएएस पूजा सिंघल जमानत देने का आदेश दिया है। पूजा सिंघल को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा।

इससे पूर्व कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल जेल और न्यायिक हिरासत की अवधि बताने के निर्देश दिये हैं। कोर्ट के निर्देश पर जेल अधीक्षक ने जवाब दाखिल कर दिया है। सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल मनी लांड्रिंग मामले में बीते लगभग 28 महीनों से जेल में बंद हैं। पूजा सिंघल के अधिवक्ता के मुताबिक, नए कानून के तहत किसी मामले में लंबे समय तक जेल में बंद आरोपित की न्यायिक हिरासत की अवधि उस मामले में दी जाने वाली सजा की एक तिहाई हो गयी है तो उसे जमानत दी जा सकती है। बीएनएस की धारा 479 के तहत यदि कोई आरोपित, जिसका पहला अपराध हो और उस धारा में होने वाली अधिकतम सजा का एक तिहाई अंडर ट्रायल में काट चुका है तो वह जमानत का हकदार होगा। विदित हो कि पांच मई, 2022 को ईडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापा मारा था।

छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये नगद बरामद हुए थे। नकदी की बरामदगी के बाद ईडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में ईडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी मिली थी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को मनी लांड्रिंग मामले में 11 मई, 2022 को गिरफ्तार किया गया था।

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