Rahul Gandhi: मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत

Rahul Gandhi: पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए इस विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019-2023 के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था।

Update:2024-06-07 11:15 IST

Rahul Gandhi in Amethi (सोशल मीडिया) 

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कर्नाटक भाजपा के मानहानि मामले में शुक्रवार को बंगलुरू की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी पर समाचार पत्रों में मानहानिकारक विज्ञापन जारी करने का आरोप है। पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए इस विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019-2023 के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। अब इस मामले में आज राहुल गांधी को बंगलुरू की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है। 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कर्नाटक भाजपा के मानहानि मामले में शुक्रवार को बंगलुरू की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी पर समाचार पत्रों में मानहानिकारक विज्ञापन जारी करने का आरोप है। पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए इस विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019-2023 के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। अब इस मामले में आज राहुल गांधी को बंगलुरू की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है।

भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया था

बता दें कि पिछले साल कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए थे। इस दौरान कांग्रेस ने तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019-2023 के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया था। जिसके बाद कर्नाटक भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोप लगाया कि कांग्रेस के इन नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ मुख्य समाचार पत्रों में झूठे विज्ञापन दिये। सभी लोक निर्माण कार्यों में 40 फीसदी कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने भ्रष्टाचार रेट कार्ड भी प्रकाशित कराया। वहीं, राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी अपमानजनक विज्ञापन पोस्ट किया। इस मामले में बगलुरू की विशेष अदालत ने एक जून को सिद्धारमैया और शिवकुमार को जमानत दे दी थी।

मानहानि मामले में जा चुकी है राहुल की सांसदी

बता दें कि इससे पहले, 23 मार्च 2023 को गुजरात के सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने यह सजा उन्हें मोदी सरनेम को लेकर की गई उनकी टिप्पणी के कारण सुनाई थी। इसके बाद अगले ही दिन 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता की लोकसभा सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया। नियम के अनुसार, अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि, बाद में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। शीर्ष अदालत ने कांगेस नेता की सजा पर रोक लगा दी।

खाली करना पड़ा था बंगला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 22 अप्रैल 2023 को अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया। कहा कि यह सच बोलने के लिए चुकाई गई कीमत है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन तक 10 जनपथ पर अपनी मां के आवास पर रहेंगे। इससे पहले, 27 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना आधिकारिक आवास खाली करने को कहा था।

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