बैंक से नहीं निकाल सकते 1 हजार रुपए से ज्यादा, RBI ने लगाई पाबंदी

RBI ने एक बैंक के खाता धारकों के पैसा निकालने की लिमिट को निर्धारित कर दिया है, अब ग्राहक अपने खाते से एक हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकता।

Update:2021-02-20 11:18 IST
जानकारी देते हुए आपको बता दें कि पेमेंट बैंकों को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य स्माल सेविंग अकाउंट्स होल्डर्स, लो इनकम हाउसहोल्ड (कम आय वाले परिवार), असंगठित क्षेत्र, प्रवासी मजदूरों और छोटे बिजनेसमैन को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है।

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया है। एक बैंक पर पाबंदी लगाते हुए RBI ने खाता धारकों के पैसा निकालने की लिमिट को निर्धारित कर दिया है, जिसके बाद अब ग्राहक अपने खाते से एक हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकता। RBI ने ये पाबंदी कर्नाटक के डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगाई है।

डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पाबंदी

दरअसल, कर्नाटक के डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड को नया कर्ज देने या जमा स्वीकार करने को लेकर बैन कर दिया गया है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने कर्नाटक के इस बैंक के ग्राहकों को भी तगड़ा झटका दिया। आरबीआई ने एलान किया कि ग्राहक अपने बचत खाते से अब 1 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते।

खाताधारक बैंक से नहीं निकाल सकते 1000 रूपए से ज्यादा

बताया जा रहा है कि फ़िलहाल ये बैन छह महीनों के लिए है। इसके साथ ही सहकारी बैंक को बिना पूर्व मंजूरी के कोई नया निवेश या नई देनदारी लेने से भी मना किया गया है। आरबीआई ने इस बाबत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को निर्देश दे दिए हैं। आरबीआई का ये फैसला बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए लिया गया, जिसकी वजह से जमाकर्ताओं को सभी बचत खातों या चालू खातों से 1,000 रुपये से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

6 महीने के लिए RBI ने दिए निर्देश

वहीं कहा गया कि खाताधारक अपने लोन को जमा के आधार पर निपटा सकते हैं। हालाँकि ऐसा कुछ शर्तो के साथ ही सम्भव है। इस बारे में नियामक का कहना है कि 99.58 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम बीमा निगम (डीसीजीसी) योजना के दायरे में हैं। डीसीजीसी आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी है. यह बैंक जमा पर बीमा उपलब्ध कराता है।

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