1984 दंगा: सज्जन कुमार की अपील पर SC ने CBI को जारी किया नोटिस
84 सिख दंगों में दिल्ली हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा पाए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसके कौल की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है। सज्जन ने सुप्रीम कोर्ट में उम्रकैद के फैसले को चुनौती दी है।
नई दिल्ली : 84 सिख दंगों में दिल्ली हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा पाए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसके कौल की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है। सज्जन ने सुप्रीम कोर्ट में उम्रकैद के फैसले को चुनौती दी है।
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आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के दंगों से जुड़े एक मामले में 17 दिसंबर को 73 वर्षीय पूर्व सांसद सज्जन कुमार को बाकी बची जिंदगी के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई थी और उन्हें 31 दिसंबर तक समर्पण करने का आदेश दिया था। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके सरेंडर की समय सीमा 30 जनवरी तक बढ़ाने का उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया था।
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पूर्व की एनडीए सरकार ने दंगों की जांच के लिए नानावटी जांच आयोग बनाया था। इस आयोग ने दिल्ली छावनी व पुल बंगश इलाकों में हुई हत्याओं की जांच दोबारा करने की सिफारिश की। जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने जांच के बाद इन मामलों में 2010 में कड़कड़डूमा कोर्ट में दो आरोप पत्र दाखिल किए थे।