नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक साल पहले केरल में एक हिंदू लड़की के धर्मांतरण और शादी की जांच एनआईए से कराने का बुधवार को आदेश दिया। इस जांच की निगरानी सेवानिृवत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रन करेंगे।
कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली पीठ ने मामले में जांच का आदेश देते हुए अंतिम फैसला लेने से पहले अदालत में लड़की की पेशी की आवश्यकता बताई।
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पीठ ने कहा कि अदालत एनआईए, केरल सरकार और अन्य सभी से इस मामले में विवरण लेने के बाद ही फैसला लेगी।
अदालत ने यह आदेश याचिकाकर्ता शफीन जहां के वकील कपिल सिब्बल के यह कहने के बाद दिया कि अदालत को लड़की से बात करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए।
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बतादें, केरल हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन करने वाली लड़की की जहां से शादी रद्द कर दी थी। याचिकाकर्ता जहां ने कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने पीठ से कहा कि यह अंतर-धार्मिक मामला है, इसलिए अदालत को इसमें सावधानी बरतनी चाहिए।