अब एनआईए करेगी केरल लव जेहाद की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

Update:2017-08-16 13:26 IST
अब एनआईए करेगी केरल के लड़की के धर्मांतरण ओर शादी की जांच

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक साल पहले केरल में एक हिंदू लड़की के धर्मांतरण और शादी की जांच एनआईए से कराने का बुधवार को आदेश दिया। इस जांच की निगरानी सेवानिृवत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रन करेंगे।

कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली पीठ ने मामले में जांच का आदेश देते हुए अंतिम फैसला लेने से पहले अदालत में लड़की की पेशी की आवश्यकता बताई।

यह भी देखें...पाकिस्तान में हिंदू लड़की के ‘जबरन धर्मांतरण’ से हिंदू समुदाय में उबाल

पीठ ने कहा कि अदालत एनआईए, केरल सरकार और अन्य सभी से इस मामले में विवरण लेने के बाद ही फैसला लेगी।

अदालत ने यह आदेश याचिकाकर्ता शफीन जहां के वकील कपिल सिब्बल के यह कहने के बाद दिया कि अदालत को लड़की से बात करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए।

यह भी देखें...पाक में हिंदू लड़कियों पर इस कदर होता है जुल्म, पुलिस से भी नहीं मिलती कोई मदद

बतादें, केरल हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन करने वाली लड़की की जहां से शादी रद्द कर दी थी। याचिकाकर्ता जहां ने कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने पीठ से कहा कि यह अंतर-धार्मिक मामला है, इसलिए अदालत को इसमें सावधानी बरतनी चाहिए।

Tags:    

Similar News