SC का बड़ा फैसला: 1 अप्रैल से नहीं बिकेंगे BS-III के वाहन, जानिए क्या है BS-III

SC ने शनिवार 1 अप्रैल 2017 से BS-III के सभी वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इसके चलते टू व्हीलर कंपनियों को काफी धक्का पहुंच है। वहीँ ग्राहकों की तो मानो बल्ले बल्ले हो गई है।

Update:2017-03-31 17:06 IST

लखनऊ: SC ने शनिवार 1 अप्रैल 2017 से BS-III के सभी वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इससे टू व्हीलर कंपनियों को काफी धक्का पहुंचा है। वहीँ ग्राहकों की तो मानो बल्ले बल्ले हो गई है। बिक्री का आखिरी दिन होने से वाहन कम से कम दामों पर बिक रहे हैं जिसका लुत्फ़ खरीददार उठा रहे है।

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क्या है BS-III ?

-बीएस या भारत स्टेट प्रदूषण मापक पैमाना है, जो कि सेंट्रल पोल्लुशन कंट्रोल बोर्ड तय करता है।

-बीएस नॉर्म्स इंजन से निकलने वाली हवा, प्रदूषक तत्वों के हिसाब से तय होते हैं।

-बीएस के साथ लगी संख्या जितनी बड़ी होती है, प्रदूषण के पैमाने भी उतने ही सख्त होते हैं।

-भारत ने इसकी शुरुवात करते हुए वर्ष 2000 में 'इंडिया 2000' स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया।

-साल 2005 में पैमाने का नाम बदलते हुए इसको BS-II कर दिया गया ।

-1 अप्रैल 2010 को इस पैमाने को BS III कर दिया गया।

-आॅटो और तेल कंपनियों को इस संदर्भ में अभी से तैयारी करने के लिए चेताया जा चुका है।

-BS III नॉर्म्स के तहत इलेक्ट्रॉनिक वीइकल्स को पोल्लुशन कम करने की जगह मिली थी।

-BS IV एमिशन स्टैंडर्ड के तहत ईंधन का वाष्पीकरण कम किया गया। नए टू व्हीलर्स को इसी के मानकों के अनुरूप बनाना होगा।

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