विजय माल्या को बड़ा झटका, कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ खारिज की याचिका

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने माल्या की प्रत्यर्पण रोकने वाली याचिका खारिज कर दी है। लंदन की अदालत ने विजय माल्या को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति नहीं दी।

Update: 2019-04-08 11:23 GMT

लंदन: भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने माल्या की प्रत्यर्पण रोकने वाली याचिका खारिज कर दी है। लंदन की अदालत ने विजय माल्या को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति नहीं दी।

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बता दें कि कोर्ट ने माल्या की लिखित अपील को खारिज कर दिया है। इसके बाद मौखिक सुनवाई होगी। बता दें कि बीते फरवरी महीने में ब्रिटेन के गृह मंत्री ने शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित किये जाने का आदेश दिया था।

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विजय माल्या पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्डरिंग और फेमा नियम के तहत आरोप हैं। इससे पहले ब्रिटेन की कोर्ट ने दिसंबर में विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। बैंक विजय माल्या के आईसीआईसीआई बैंक यूके पीएलसी अकाउंट में जमा 2.5 लाख पाउंड की जब्ती भी चाहते हैं।

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विजय माल्या 2016 से लंदन में रह रहा है। उसके खिलाफ ट्रायल 4 दिसंबर 2017 से चल रहा था। दिसंबर में विजय माल्या पर चीफ मजिस्ट्रेट जज एम्मा अर्बुथनॉट ने फैसला सुनाया था। विजय माल्या पर 13 बैंकों के 9 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। ये रकम उसकी एयरलाइंस किंगफिशर के लिए कर्ज के तौर पर ली गई थी।

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