लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक वोटर लिस्ट से सभी चुनाव कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर केंद्रीय चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोग समेत केंद्र व राज्य सरकार से उनका पक्ष मांगा है।
कोर्ट ने सभी विपक्षीगणेां केा तीन हपते में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही याची को एक हफ्ते का समय प्रतिउत्तर शपथपत्र दाखिल करने के लिए प्रदान किया है।
मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।
यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ एवं जस्टिस अब्दुल मोईन की बेंच ने एक पूर्व सभासद अवधेश मिश्रा की ओर से दायर जनहित याचिका पर पारित किया।
याची के वकील बी के सिंह का कहना था कि चुनाव आयेाग प्रत्येक चुनाव के लिए अलग अलग वेाटर लिस्ट बनवाता है जिसमें काफी समय व संसाधन का व्यय होता है और इससे कोई लाभ भी नहीं होता। याची की मांग थी कि चुनाव आयेाग एक वेाटर लिस्ट बनाये और समय समय पर उसे अपडेट करता रहे जिससे समय व संसाधन तो बचेगा ही और साथ ही लेागेां को बार बार अपना वेाटर लिस्ट में जोड़वाने की चिन्ता से भी दो चार नही होना पडेगा।