Lakhimpur Kheri News: तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
Lakhimpur Kheri News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आशीष मिश्रा की अग्रिम जमानत अगले आदेश के लिए बढ़ा दिए है।
Lakhimpur Kheri News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय टेनी मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आशीष मिश्रा की अग्रिम जमानत अगले आदेश के लिए बढ़ा दिए है। हालांकि इसके साथ-साथ कोर्ट ने हिंसा मामले के ट्रायल को लेकर हुई प्रगति पर भी संतुष्टि जताई है। कोर्ट ने कहा है कि मामले का ट्रायल सही तरीके से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अतंरिम जमानत मिली थी। कोर्ट नें निर्देश दिया था कि इस अवधि के दौरान आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश या फिर राजधानी दिल्ली में नहीं रहेंगे। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि इस दौरान वह किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
आशीष मिश्रा को अंतरिम राहत देने के साथ ही सूर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी की पीठ ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों में शामिल गुरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और विचित्र सिंह को भी अतंरिम राहत दे दी थी।
जाने क्या था पूरा मामला
दरअसल 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाए जाने की घटना के बाद 4 किसानों की मौत हो गई थी। ऐसा बताया गया कि जिस गाड़ी से किसानों की मौत हुई थी वह आशीष मिश्रा की थी। उस पर आशीष मिश्रा भी सवार थे।