CBI कोर्ट ने जिंदल, राव समेत 15 पर आरोप तय करने के दिए आदेश

Update:2016-04-29 15:01 IST

Yogesh Mishra

नई दिल्ली : सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन पर धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के मामले को लेकर शुक्रवार को आरोप तय करने के आदेश दे दिए।

झारखंड के अमरकोंडा कोल ब्लॉक से अपनी दो कंपनियों के लिए गलत तरीके से कोयला लेने का आरोप नवीन जिंदल पर लगा है। स्पेशल कोर्ट ने पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा और कोयला सचिव एचसी गुप्ता पर भी ऐसे ही आरोप तय करने के आदेश दिए हैं।

बदा दें, newztrack.com ने 27 अप्रैल को ही बताया था कि सीबीआई ने जिंदल के खिलाफ सबूत जुटा लिए हैं।

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जिंदल समेत अन्य पर ये हैं आरोप

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि मधु कोड़ा ने ​नवीन जिंदल की दो कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और गगन स्पांज आयरन प्राइवेट लिमिटेड को कोयला खान के आवंटन में गलत तरीके से मदद की। इसके अलावा 13 अन्य लोगों पर भी ऐसे ही आरोप हैं।

कंपनियां जिन्हें फायदा मिला

जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, जिंदल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, गगन इंफ्राइनर्जी लिमिटेड, सौभाग्य मीडिया लिमिटेड और नई दिल्ली इक्जिम प्राइवेट लिमिटेड को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कैग) की 2012 में आई रिपोर्ट के बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की। कैग ने रिपोर्ट में कहा था कि कोयला खानों का गलत तरीके से आवंटन किए जाने के बाद देश को राजस्व को एक लाख 86 हजार करोड़ का नुकसान हुआ।

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