नई दिल्ली: कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने एक ऐसे कानूनी प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे देशभर में दुकानों, मॉल, थिएटरों सहित दूसरे प्रतिष्ठानों को 24 घंटे अपनी सुविधा के मुताबिक खोलने और बंद करने की अनुमति दी गई है।
ये भी पढ़ें ...7वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी, सैलरी में 23% बढ़ोत्तरी
-पीएम नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कैबिनेट ने इस व्यवस्था को मंजूरी दी।
-बुधवार को कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद 'शॉप्स एंड एस्टैब्लिस्मैंट एक्ट' को मंजूरी दी गई।
-इस मॉडल कानून में रात की शिफ्ट में उचित सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं को नियुक्त करने की भी अनुमति होगी।
-इसमें कर्मचारियों के लिए पीने के पानी, कैंटीन, बच्चों के लिए पालना घर, मेडिकल जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है।
श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक, यह आदर्श कानून राज्यों द्वारा अपनाया जा सकता है। उन्हें इसमें अपनी जरूरतों के मुताबिक सुधार करने की छूट होगी।
ये भी पढ़ें ...NIA की छापेमारी में ISIS के 11 संदिग्ध हिरासत में, धार्मिक स्थल थे निशाने पर