मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मीट कारोबारी मोइन कुरैशी को मिली बेल

Update: 2017-12-12 09:17 GMT

नई दिल्ली : दिल्ली की एक कोर्ट ने मांस निर्यातक मोइन अख्तर कुरैशी को जमानत दे दी है। कुरैशी को धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कुरैशी को 2 लाख रुपये के निजी बांड व इतनी ही जमानती राशि पर जमानत दे दी।

ईडी ने कुरैशी को 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कुरैशी के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा के अवैध लेनदेन व कर चोरी के आरोप में 2016 में मामला दर्ज किया था।

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ईडी ने कुरैशी की जमानत याचिका का विरोध भी किया लेकिन उसकी कोई भी दलील कोर्ट में चली नहीं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक कुरैशी की कथित तौर पर हवाला के जरिए दुबई, लंदन व यूरोप धन भेजने को लेकर जांच चल रही है।

ईडी ने कहा कि जांच के दौरान कुछ तथ्य उभरकर आए हैं कि उच्च पदों पर कार्यरत कुछ सरकारी अधिकारियों की कुरैशी के साथ मिलीभगत से बड़े स्तर पर धन का अवैध लेनदेन किया गया।

हालांकि, कुरैशी ने इन आरोपों से इंकार किया है।

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