VIDEO: SC का आदेशः हाईवे पर शराब की बिक्री हो बैन, 31 मार्च के बाद रिन्यू न हो लाइसेंस

Update: 2016-12-15 06:27 GMT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राष्ट्रीय और स्टेट हाईवे के किनारे पर शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। गुरुवार 15 दिसम्बर को चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि हाईवे के किनारे चल रही शराब की सभी दुकानों के लाइसेंस रद्द किए जाएं। हाईवे के किनारे शराब की दुकान के नए लाइसेंस भी जारी नहीं किए जाने चाहिए।

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देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये दुकानें उस समय तक चल सकती हैं जब तक उनके लाइसेंस का समय शेष है। चीफ जस्टिस ने आगामी 1 अप्रैल तक की समय सीमा तय की है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आदेश का किसी हालत में उल्लंघन नहीं हो । कोर्ट ने आदेश में कहा कि हाईवे के किनारे के आसपास 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर तक कोई दुकान नहीं दिखनी चाहिए । इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक योजना तैयार करें और एक्साइज विभाग और नगर निगम अधिकारियों को उसकी जानकारी मुहैया कराएं ।

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