हाईकोर्ट ने रमजान बाद मतदान मांग वाली याचिका की खारिज

रमजान के दौरान लोकसभा चुनाव का मतदान टालने की मांग को लेकर दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने मोहम्मद जलालुद्दीन सिद्दीकी की जनहित याचिका पर दिया है।

Update: 2019-03-29 15:07 GMT
प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज : रमजान के दौरान लोकसभा चुनाव का मतदान टालने की मांग को लेकर दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने मोहम्मद जलालुद्दीन सिद्दीकी की जनहित याचिका पर दिया है।

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याचिका पर चुनाव आयोग की तरफ से पी.एन.राय ने प्रतिवाद किया। याची का कहना था कि 6 मई से 5 जून तक रमजान है और सुबह 4 बजे से शाम 6.45 बजे तक मुसलमान रोजा रखता है। 6 मई, 12 मई व 19 मई को होने वाला मतदान रमजान के पहले या बाद में कराया जाए। कोर्ट ने चुनाव आयोग का विषय होने के कारण हस्तक्षेप नहीं किया।

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