TDS Return Filing Online: इस तरह ऑनलाइन दाखिल करें खुद से TDS रिटर्न, फॉलो करें ये स्टेप्स

TDS Return Filing Online: क्या आपको भी TDS रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना है लेकिन आप इसकी प्रक्रिया को लेकर किसी तरह के कन्फूशन में हैं तो यहाँ आपके सभी सवालों का जवाब मौजूद है।

Update:2024-03-15 14:49 IST

TDS Return Filing Online (Image Credit-Social Media)

TDS Return Filing Online: आयकर विभाग द्वारा निर्धारित टैक्स स्लैब के अंतर्गत आने वाले सभी करदाताओं के लिए टीडीएस रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। टीडीएस रिटर्न को ई-फाइल करना अनिवार्य है और ये आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे में आप इसे खुद से ही और बेहद आसानी से कैसे फाइल कर सकते हैं आइये आपको बता देते हैं।

TDS रिटर्न ऑनलाइन कैसे दाखिल करें

सरकार ने करदाताओं द्वारा टीडीएस रिटर्न समय पर जमा किया जाना अनिवार्य बताया है। ये कोई कठिन काम नहीं है बल्कि ऑनलाइन अब कोई भी बेहद आसानी से इसे फाइल कर सकता है। दरअसल टीडीएस रिटर्न दाखिल करने का काम ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है। एक बार टीडीएस रिटर्न ऑनलाइन जमा हो जाने के बाद, विवरण भुगतानकर्ता के फॉर्म 26AS पर आ जाएगा। टीडीएस रिटर्न दाखिल करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

ऑनलाइन टीडीएस रिटर्न दाखिल करने के लिए इस प्रक्रिया को फॉलो करें। जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना बताएगा।

  • सबसे पहले, फॉर्म 27ए, जिसमें कई कॉलम हैं, को पूरा भरना होगा। अगर फॉर्म की हार्ड कॉपी भरी गई है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए गए ई-टीडीएस रिटर्न के साथ सत्यापित करना होगा।
  • इसके बाद, काटा गया कर और भुगतान की गई कुल राशि सही ढंग से भरनी होगी और उनके संबंधित फॉर्म में मिलान किया जाना चाहिए।
  • टीडीएस रिटर्न दाखिल करने वाले संगठन के टैन का उल्लेख फॉर्म 27ए पर किया जाना चाहिए। गलत TAN का उल्लेख करने पर सत्यापन प्रक्रिया कठिन हो जाती है।
  • टीडीएस रिटर्न पर उचित चालान नंबर, भुगतान का तरीका और कर विवरण का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि भुगतान की तारीख या चालान संख्या में कोई गलत विवरण उल्लिखित है, तो ये मेल नहीं खायेगा और टीडीएस रिटर्न फिर से दाखिल करना पड़ सकता है।
  • ई-टीडीएस दाखिल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल फॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि ये स्थिरता लाएगा। 7-अंकीय बीएसआर दर्ज किया जाना चाहिए ताकि मिलान आसान हो जाए।
  • भौतिक टीडीएस रिटर्न टिन-एफसी पर जमा किया जाना चाहिए। एनएसडीएल सभी टिन-एफसी का प्रबंधन करता है। यदि रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किया जाता है, तो उन्हें एनएसडीएल टीआईएन की आधिकारिक वेबसाइट पर जमा किया जा सकता है। हालाँकि, टीडीएस रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने की स्थिति में कटौतीकर्ता द्वारा लेवल 2 डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाना चाहिए।
  • अगर प्रदान की गई सभी जानकारी सही है, तो एक टोकन नंबर या अनंतिम रसीद प्राप्त होगी। ये इस बात की पावती की पुष्टि के रूप में काम करती है कि टीडीएस रिटर्न दाखिल कर दिया गया है। वहीँ अगर टीडीएस रिटर्न अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अस्वीकृति के कारणों के साथ एक गैर-स्वीकृति ज्ञापन जारी किया जाता है। ऐसे मामलों में, टीडीएस रिटर्न दोबारा दाखिल करना होगा।
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