एसिड अटैक पीड़ित बहनों के आरोपियों को बरी करने के खिलाफ दाखिल अपील मंजूर

तीन सगी बहनों पर एसिड फेंकने के आरोपी को दोषमुक्त करने के खिलाफ दाखिल अपील को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए हाइकोर्ट ने आरोपी को नोटिस जारी किया है।

Update: 2019-07-29 13:56 GMT

प्रयागराज: तीन सगी बहनों पर एसिड फेंकने के आरोपी को दोषमुक्त करने के खिलाफ दाखिल अपील को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए हाइकोर्ट ने आरोपी को नोटिस जारी किया है।

पीड़ित लड़कियों के पिता ने सेशनकोर्ट इलाहाबाद के फैसले को अपील दाखिल कर चुनौती दी है। अपील पर न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की पीठ सुनवाई कर रही है।

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बहरिया थाने के शमालू दत्त मिश्र की अपील में सेशन कोर्ट के 25 जनवरी 29019 के फैसले को गलत बताया है। कहा गया कि कोर्ट ने दो अभियुक्तों रमाकांत और पिंकी मिश्र के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद उनको छोड़ दिया।

सिर्फ नफीस अहमद को ही सजा सुनाई गई। याची का कहना है कि तेजाब पिंकी मिश्र के कहने पर नफीस ने फेंका था। पिंकी और पीड़ित एक बहन के बीच रिश्ते थे। उसकी शादी हो जाने का कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया।

तीसरी अभियुक्त रमाकांत की दुकान से तेजाब खरीदा गया था। कोर्ट ने सिर्फ पिंकी मिश्र के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए उसे नोटिस जारी किया है। घटना 5 नवंबर 2016 की बहरिया थाने की है।

पीड़ित लड़िकयां सगी बहन है। शाम को 6 बजे खेत से घर लौट रही थी तभी पल्सर बाइक सवार दो युवकों ने उन पर तेजाब से हमला किया, जिसमें तीनों घायल हो गई थी।

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