हापुड़: पुलिस पर हमला और गोकशी के चार दोषियों को सात साल की सजा

यूपी के जनपद हापुड़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय अनुतोष कुमार शर्मा ने पुलिस पर हमला और गोकशी के चार आरोपितों को शनिवार को दोषी करार दिया। चारों को सात-सात साल की सजा और चारों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया है।देहात थाने के पूर्व प्रभारी ने चारों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया था।

Update: 2018-11-24 14:40 GMT

हापुड़: यूपी के जनपद हापुड़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय अनुतोष कुमार शर्मा ने पुलिस पर हमला और गोकशी के चार आरोपितों को शनिवार को दोषी करार दिया। चारों को सात-सात साल की सजा और चारों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया है।देहात थाने के पूर्व प्रभारी ने चारों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया था।

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि देहात थाने के पूर्व प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने 16 सितंबर 2015 को एक मुकदमा पंजीकृत कराया था। इसमें बताया गया था कि गांव गोंदी के जंगल में कुछ लोग गोकशी कर रहे थे। सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गौकशी के आरोपितों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। गोली लगने से एसओ बाल-बाल बच गए थे। पुलिस ने मौके से तमंचा, छुरी, गौमांस, जिंदा गौवंश, तारजू-बाट सहितभारी मात्रा में सामान बरामद हुआ था ।

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इस मामले में पुलिस ने मेहराज, फरियाद, आकिल और मनीष को गिरफ्तार कर लिया था। चारों को शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने दोषी करार दिया। चारों को जानलेवा हमला और गौवध अधिनियम में सात-सात साल की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने उक्त चारों पर 20050-20050 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जबकि मेहराज पर शस्त्र अधिनियम में पांच हजार रुपये और फरियाद, आकिल और मनीष पर दो-दो हजार रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया है ।

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