Chitrakoot News: चित्रकूट में विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास और ननद को उम्रकैद
Chitrakoot News: विवाहिता को मारकर कुएं में लटकाने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने मृतका के पति, सास और ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Chitrakoot News: पारिवारिक बंटवारे को लेकर हुए विवाद के बाद विवाहिता को मारकर कुएं में लटकाने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने मृतका के पति, सास और ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को तीस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में मुकेश निषाद ने मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन ललता देवी का पारिवारिक बंटवारे को लेकर सास मल्ही देवी से विवाद हुआ था।
इसके चलते ससुरालीजनों ने उसकी बहन के साथ मारपीट की और बीती सात जनवरी 2020 की रात उसको जान से मार दिया। आरोपियों ने पुलिस और लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से मृतका के शव को गांव के बाहर कुएं में लटका दिया था।
इन धाराओं में दाखिल हुआ था आरोप पत्र
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में मऊ थानांतर्गत छिवली निवासी मृतका के पति शोभालाल पुत्र मोतीलाल, सास मल्ही देवी व ननद कुसुमकली उर्फ भुजंगी पत्नी राजाराम उर्फ राजा निवासी सोती का पुरवा राजापुर के विरुद्ध धारा 302/34 और 201 भा. दं. वि. के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था।
कोर्ट ने सुनाई सजा
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया, जिसमें दोषसिद्ध होने पर हत्यारोपी पति शोभालाल, सास मल्ही देवी व ननद कुसुमकली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा प्रत्येक को तीस हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया।