आपके पास भी है 'खुद का घर' तो पढ़ लें 'योगी सरकार' का बड़ा फैसला! वकील, डॉक्टर और सीए के लिए खास ऐलान

UP News: योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, वकील, डॉक्टर और सीए को लिए खासतौर पर बड़ा ऐलान किया।

Update:2025-07-04 12:39 IST

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने रियल एस्टेट और शहरी विकास के क्षेत्र में व्यापक सुधार करते हुए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) और ज़मीन के उपयोग से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिससे सेवा पेशेवरों और निवेशकों दोनों को लाभ होगा।

सेवा पेशेवरों को मिली बड़ी राहत

अब डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नर्सरी और होम स्टे संचालक अपने आवासीय भवन का 25% हिस्सा कार्यालय/कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, बशर्ते पार्किंग की व्यवस्था हो। इसके लिए अब अलग से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी।

चौड़ी सड़कों पर अब ऊंची इमारतों का रास्ता खुला

सरकार ने 45 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर FAR की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी है, यानी अब वहां बिना सीमा के ऊंची इमारतों का निर्माण संभव होगा।

100–300 वर्गमीटर के प्लॉट्स के लिए FAR बढ़ाकर 2.25 से 2.5 किया गया।

300–1200 वर्गमीटर के प्लॉट्स के लिए FAR अब 2.5 होगा।

9 से 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर स्थित प्लॉट्स के लिए FAR सीमा 2.1 से बढ़ाकर 2.5 कर दी गई है।

बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नए मानक

अब हॉस्पिटल और शॉपिंग मॉल न्यूनतम 3000 वर्गमीटर के भूखंड पर ही बनाए जा सकेंगे।

18 मीटर चौड़ी सड़कों पर शॉपिंग मॉल की अनुमति दी गई है।

7 मीटर चौड़ी सड़कों पर उद्योग एवं होटल,

और 9 मीटर चौड़ी सड़कों पर बिना शैय्या (बेड) वाले चिकित्सा केंद्र बनाए जा सकते हैं।

 ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखंड नियमों में ढील

शहरी भूमि के बेहतर उपयोग के लिए:

ग्रुप हाउसिंग के लिए न्यूनतम प्लॉट साइज अब घटाकर

बिल्टअप क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर

नॉन-बिल्टअप क्षेत्र में 1500 वर्गमीटर कर दिया गया है।

मल्टी-यूनिट आवासीय योजनाओं के लिए न्यूनतम प्लॉट साइज 150 वर्गमीटर कर दिया गया है।

पार्किंग व्यवस्था को लेकर नया खाका

  • 4000 वर्गमीटर से बड़े भूखंडों के लिए अब अलग से पार्किंग ब्लॉक बनाना अनिवार्य होगा।
  • हॉस्पिटल्स में एंबुलेंस पार्किंग, और स्कूलों में बस पार्किंग व पिक-एंड-ड्रॉप ज़ोन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
  • पोडियम और मैकेनाइज्ड ट्रिपल स्टैक पार्किंग की अनुमति भी दी गई है।

भवन की ऊंचाई और सेटबैक में संशोधन

  • अब भवनों की ऊंचाई FAR के आधार पर तय होगी।
  • 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों के लिए
  • फ्रंट सेटबैक 16 मीटर से घटाकर 15 मीटर,
  • अन्य दिशाओं में 12 मीटर किया गया है।

सरकार का उद्देश्य है कि इन संशोधनों का मकसद है रियल एस्टेट सेक्टर को रफ्तार देना, शहरी भूमि का इष्टतम उपयोग, और निवेशकों व सेवा पेशेवरों को अधिक स्वतंत्रता देना।

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