मेडल घोटाला: केन्द्र सरकार से जवाब तलब

यूनियन के पदाधिकारी अजय मिश्र की शिकायत पर जांच में आरोपों की पुष्टि के बावजूद कोई कार्यवही नहीं की जा रही है। याचिका में दोषी अधिकारियों व मेडल बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग की गयी है।

Update: 2019-03-15 15:26 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेना में वीरता के लिए दिये जाने वाले मेडल घोटाले की जांच की मांग में दाखिल याचिका पर केन्द्र सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने समाजसेवी पार्षद कमलेश सिंह की जनहित याचिका पर दिया है।

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याची अधिवक्ता के.के.राय का कहना है कि सेना में उत्कृष्ट कार्यों व पराक्रम, उत्तम सेवा रिकार्ड पर सैनिकों के सम्मान में मेडल दिया जाता है जिस पर सैनिक का नाम व आर्डिनेंस विभाग छपा रहता है। इस बार ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया है जो नकली धातु का मेडल बनाकर बिना नाम विभाग लिखे आपूर्ति कर रही है।

यूनियन के पदाधिकारी अजय मिश्र की शिकायत पर जांच में आरोपों की पुष्टि के बावजूद कोई कार्यवही नहीं की जा रही है। याचिका में दोषी अधिकारियों व मेडल बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग की गयी है।

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