रोड़ पर आ जाएंगे आजम खान- कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सपा सांसद आजम खां और उनके परिवार के दो सदस्यों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आज इस मुकदमें में सुनवाई होगी।

Update: 2020-02-25 10:34 GMT

लखनऊ। दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सपा सांसद आजम खां और उनके परिवार के दो सदस्यों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आज इस मुकदमें में सुनवाई होगी। कोर्ट इनके खिलाफ संपत्ति कुर्की का नोटिस जारी कर चुका है। कोर्ट ने संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है।

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फर्जी दस्तावेजों का यह मामला सिविल लाइंस कोतवाली में भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने सपा सांसद आजम खां के स्वार टांडा के विधायक रहे सपा सांसद आजम खां, बेटे अब्दुल्ला आजम खां और उनकी पत्नी डा.तंजीन फात्मा के खिलाफ दर्ज कराया था।

जन्म प्रमाण पत्र अलग-अलग तारीखों में बनवाए हैं

आरोप है कि अब्दुल्ला ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो जन्म प्रमाण पत्र अलग-अलग तारीखों में बनवाए हैं। पुलिस इस मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन कोर्ट ने चार्जशीट यह कहते हुए वापस कर दी है कि इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लाया जाए।

इस आदेश के खिलाफ मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। हाईकोर्ट भी सपा सांसद को झटका दे चुका है। इस मामले में सपा सांसद आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा के खिलाफ धारा 82 के तहत कार्रवाई हो चुकी है। इस मुकदमें में तीनों की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सैनी के मुताबिक इस मामले में आज इस मुकदमे की सुनवाई होनी है। कोर्ट इस मामले में सपा सांसद की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कर सकती है।

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