Etah News: 11 साल पुराने ऑल्टो चोरी मामले में आरोपी को 10 माह की सजा, 2 हजार रुपये जुर्माना
Etah News: एटा में 11 साल पुराने ऑल्टो कार चोरी मामले में अदालत ने आरोपी राहुल उर्फ कालिया को दोषी मानते हुए 10 माह के साधारण कारावास और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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Etah News: करीब 11 साल पुराने ऑल्टो कार चोरी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा अनिल कुमार-XI की अदालत ने आरोपी राहुल उर्फ कालिया को दोषी मानते हुए 10 माह के साधारण कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने धारा 379 और 411 भादंसं के तहत दोनों धाराओं में अलग-अलग 10-10 माह की सजा और एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियोजन के अनुसार, राजेश कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी असरोली, थाना कोतवाली देहात ने पुलिस को बताया था कि वह 11-12 अक्टूबर 2015 की रात अपने रिश्तेदार के यहां वर्मा नगर गया था। उसने अपनी ऑल्टो कार संख्या UP82K0128 वर्मा नगर में खड़ी की थी। सुबह कार वहां से गायब मिली। काफी तलाश करने के बाद भी कार का पता नहीं चला, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी।इस मामले में कोतवाली नगर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 1317/2015 के तहत धारा 379 में रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के दौरान मामला आरोपी राहुल उर्फ कालिया तक पहुंचा और चोरी की कार बरामद होने के बाद उसके खिलाफ धारा 411 भादंसं भी जोड़ दी गई।
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत के समक्ष बिना किसी भय या दबाव के अपना अपराध स्वीकार करते हुए न्यूनतम दंड दिए जाने की प्रार्थना की। अदालत ने उपलब्ध अभिलेखों और आरोपी द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए सजा सुनाई।अदालत के आदेश के अनुसार, आरोपी पहले 4 जनवरी 2016 से 16 फरवरी 2016 तक तथा गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद 18 फरवरी 2026 से 4 अगस्त 2026 तक जेल में रहा। कुल 6 माह 29 दिन की अवधि जेल में बिताई जा चुकी है, जिसे अदालत ने सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को 20 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।