Etah News: दहेज हत्या मामले में पति को 14 साल की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना

Etah News: एटा में करीब दस साल पुराने दहेज हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए 14 साल के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

Update:2026-08-14 20:42 IST

Etah News: ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन पक्ष की संध्या भारती की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज हत्या के करीब दस साल पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला शुक्रवार को अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश विनीत कुमार बासवानी ईसी एक्ट की अदालत ने सुनाया। मामला थाना नयागांव क्षेत्र का है। 

एडीजी ई संध्या भारती के अनुसार फर्रुखाबाद जिले के थाना कमालगंज क्षेत्र के मोहल्ला लोहिया नगर निवासी रामआसरे ने 22 फरवरी 2016 को थाना नयागांव में तहरीर देकर अपनी पुत्री नीलम की दहेज के लिए हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। तहरीर के मुताबिक नीलम की शादी 30 अप्रैल 2013 को एटा जिले के थाना नयागांव क्षेत्र के सराय अगहत निवासी संजीव कुमार उर्फ सन्तू पुत्र किरोड़ी लाल के साथ हुई थी।आरोप था कि शादी में करीब दो लाख रुपये खर्च किए गए थे। शादी के बाद ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगा। आरोप के मुताबिक नीलम के पति संजीव कुमार, सास श्यामा देवी और ससुर करोड़ीलाल द्वारा दहेज के रूप में एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल की मांग की जाती थी। मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ प्रताड़ना किए जाने का आरोप लगाया गया।

पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने प्रभावी पैरवी की तथा उपलब्ध साक्ष्यों को मजबूती से न्यायालय के समक्ष रखा।शुक्रवार को अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट की अदालत ने अभियुक्त संजीव कुमार उर्फ सन्तू पुत्र किरोड़ी लाल, निवासी सराय अगहत, थाना नयागांव, एटा को दोषी मानते हुए 14 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस ने इस फैसले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी अभियोजन और अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता बताया है।

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