HC ने योगी सरकार से पूछा- MP-MLA के क्रिमिनल केसों के जल्द निपटारे की क्या है योजना?

Update:2017-03-20 23:30 IST
हाईकोर्ट ने लोक भवन निर्माण मामले में लोकायुक्त और UP सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने सोमवार (20 मार्च) को प्रदेश की एक दिन पुरानी योगी सरकार से पूछा है कि वह बताएं कि वर्तमान और पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए उसकी क्या कार्ययोजना है।

कोर्ट ने कहा, है कि सरकार इस पर दो सप्ताह में विचार कर अदालत को अपनी स्पष्ट मंशा से अवगत कराएं। इस मामले को लेकर दाखिल एक आपराधिक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट इस याचिका पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

याची आशुतोष गुप्ता ने ये याचिका दाखिल की है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का प्रदेश में अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, जिसमें कहा गया है कि पूर्व व वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का समयबद्ध सीमा में शीघ्रता से निस्तारण कराया जाए।

दो हफ्ते में बताए सरकार

सोमवार को इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता से कहा कि 'क्यों नहीं सरकार अधिकारियों की एक कमेटी गठित करती, जिससे कि माननीयों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों का शीघ्रता से निस्तारण हो सके। कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार से दो सप्ताह में अपनी नीति स्पष्ट कर कोर्ट को बताने को कहा है।

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