Jalaun News: दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या और आगजनी, दोषी को उम्रकैद, 42 हजार रुपये जुर्माना
Jalaun News: जालौन में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या और आगजनी के मामले में अदालत ने राजेश शाहू को उम्रकैद व 42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
Jalaun News
Jalaun News: सात साल पहले बाड़े में आग लगने से हुई महिला की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अपर जिला जज प्रथम ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद राजेश शाहू को दोषी ठहराया।मामला 25 दिसंबर 2019 की रात का है।
शासकीय अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि चुर्खी गांव निवासी तत्कालीन अध्यापक वैभव वर्मा ने 28 दिसंबर को पुलिस को तहरीर दी थी कि रात करीब 1:30 बजे उनके बाड़े में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से उनकी रिश्ते की विधवा चाची मीना की मौत हो गई थी। मीना मानसिक रूप से अस्वस्थ थीं और काफी समय से बाड़े में ही रह रही थीं।
आग लगने के बाद आसपास के लोगों से जानकारी करने पर घटना संदिग्ध प्रतीत हुई। आशंका जताई गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मीना के साथ मारपीट कर उनकी हत्या कर दी और शव को बाड़े में बने कमरे से लगी टीनशेड के नीचे छोड़ दिया। इसके बाद हत्या के साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से कमरे में आग लगा दी गई।
पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने राजेश शाहू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर उसने गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी और घटना के साक्ष्य मिटाने के लिए बाड़े में आग लगा दी।पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने राजेश शाहू को दोषी करार दिया।
दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या और आगजनी करने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा, 42 हजार रुपये जुर्माना; जुर्माना न देने पर 13 माह अतिरिक्त कारावास