Lakhimpur Kheri: तिकुनिया कांड मामले में 4 और आरोपी जमानत पर रिहा

Lakhimpur Kheri:एडीजे सुनील कुमार ने तीन लाख रूपए के जमानत नामा पेश करने का आदेश किया था । गुरुवार को अंकित दास सहित पांच आरोपियों को जमानत पेपर थाने से सत्यापित होकर कोर्ट पहुंच गया ।

Update: 2023-02-17 03:14 GMT

तिकुनिया कांड मामले में 4 और आरोपी जमानत पर (photo: social media )

Lakhimpur Kheri News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया कांड मामले में गुरुवार को 4 और आरोपी जमानत पर रिहा हो गए। वही चारों आरोपी की रिहाई शुक्रवार को हो सकती है। इससे पहले मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को पैरोल पर जमानत मिल चुकी है।

एडीजे प्रथम सुनील कुमार की कोर्ट में शुक्रवार को केस की सुनवाई होगी। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 8 आरोपियों की पैरोल मंजूरी हुई थी। इसके संबंध में एडीजे सुनील कुमार ने तीन लाख रूपए के जमानत नामा पेश करने का आदेश किया था। गुरुवार को अंकित दास सहित पांच आरोपियों को जमानत पेपर थाने से सत्यापित होकर कोर्ट पहुंच गया लेकिन चंदन सिंह बिष्ट के मामले में शस्त्र अधिनियम संबंधित धाराओं की तकनीकी अड़चन के कारण उसकी रिहाई नहीं भेजी जा सकी।

वहीं सुमित जयसवाल के मामले में गुरुवार को जमानत दर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट ना होने के कारण उनकी रिहाई अटक गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि 3 अक्टूबर 2021 को 4 किसान समेत आठ लोग मारे गए थे। एसआईटी ने जांच के बाद 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जिसमें अब तक 10 लोगों को जमानत मिल चुकी है। शुक्रवार को इस मामले से संबंधित दूसरे गवाहों को तलब किया गया है। अगर गवाह पेश होंगे तो उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे उन्हें बताया मुकदमे के वादी और मृतक के भाई जगजीत सिंह के बयान दर्ज करा जाए चुके हैं। 

5 आरोपियों को रिहा करने का आदेश

गुरुवार को एडीजे सुशील वर्मा ने 5 आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया। सुबह 7:15 बजे अंकित दास लतीफपुर काले शेखर भारती सत्यम त्रिपाठी को रिहा किया गया है। जबकि पांचों आरोपी नंदन सिंह बिष्ट की कागजी अड़चन के कारण रिहाई नहीं हो पाई। स्वस्थ अधिनियम के संबंधित धाराओं की तकनीकी कमी के कारण चंदन सिंह बिष्ट के मामले में शुक्रवार को प्रार्थना पत्र पेश किया जाएगा।

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