Lakhimpur Violence Case: आशीष मिश्रा को तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Lakhimpur Violence Case: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर या एक सप्ताह के अंदर आरोप तय करे।

Report :  Jugul Kishor
Update: 2022-11-25 08:58 GMT

सुप्रीम कोर्ट से लखीमपुर खीरी हिंसा में आशीष मिश्रा को तगड़ा झटका

Lakhimpur Violence Case: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri violence case) में आज 25 नवबंर को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर या एक सप्ताह के अंदर आरोप तय करे। उसके बाद 12 दिसंबर को इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तब तक आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिलेगी।

आशीष मिश्रा की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया कि वो पिछले 11 महीने से जेल के अंदर है। किसान आंदोलन चल रहा था। किसान घेराव कर रहे थे। गोली चलने के किसी तरह के साक्ष्य नहीं मिले हैं। गाड़ी अनियंत्रित होने का मामला है। जिसमें हाईकोर्ट के नेतृत्व में जांच हो चुकी है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। लेकिन यूपी सरकार ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। 

बता दें कि आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। लखीमपुर खीरी जनपद में पिछले साल 3 अक्टूबर 2021 को नए कृषि कानूनों को किसान विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए थे। किसानों की तैयारी एक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का विरोध करने की थी। किसान सड़क पर जा रहे थे उसी दौरान तेज रफ्तार में एक कार आई किसानों को कुचलते हुए आगे जाकर पलट गई। जिसके बाद में मौके पर हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। 

 




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