Sonbhadra News: अन्ना हत्याकांड के दो दोषियों को उम्रकैद, चाकू-डंडे से वार कर ली थी जान

Sonbhadra News: साढ़े छह वर्ष पूर्व हुए अन्ना हत्याकांड के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।;

Update:2022-12-17 20:23 IST
Life imprisonment to two convicts of Anna murder case, had killed with knife and stick

सोनभद्र में अन्ना हत्याकांड के दो दोषियों को उम्रकैद, चाकू-डंडे से वार कर ली थी जान: Photo- Social Media

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Sonbhadra News: साढ़े छह वर्ष पूर्व हुए अन्ना हत्याकांड (Anna murder case) के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अधिवक्ताओं के तकों और अधिवक्ताओं की दलीलों के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए दोषियी लोढू उर्फ कांति व टोसे उर्फ मदन को उम्रकैद तथा 19-19 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने की दशा में 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।

अभियोजन कथानक के मुताबिक झारखंड प्रांत के रांची जिलान्तर्गत जगरनाथपुर थाना के जगरनाथपुर गांव निवासी कुलदीप कुमार पासवान पुत्र इंद्रा पासवान ने शक्तिनगर थाने में पहुंचकर एक तहरीर दी। आरोप लगाया कि उसका सगा भाई राजन उर्फ अन्ना शक्तिनगर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर में परमेश्वर कुमार पासवान जो ममेरा भाई है, के यहां रह रहा था। 9 अगस्त 2016 की रात करीब 9 बजे भाई अन्ना और उसका साथी आकाश घर पर बैठे थे।

विवेचना के दौरान अन्ना की मौत हो गई

अचानक प्रेमनगर निवासी लोढू उर्फ कांति पुत्र लकिन्दर आदिवासी व टोसे उर्फ मदन पुत्र लालगोप आदिवासी वहां आ गए और चाकू व डंडे से वार करने लगे। इससे भाई अन्ना व आकाश को चोटें आई। अन्ना को संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसके सीने व पेट में गम्भीर चोट होने की वजह से डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। लोढू व टोसे जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।

तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के दौरान अन्ना की मौत हो गई। पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों लोढू उर्फ कांति व टोसे उर्फ मदन को उम्रकैद एवं 19-19 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समयोजित किया जाएगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने की।

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