राजेंद्र दुआ समेत सात को हमला करने के जुर्म में मिली 6 साल की कैद
विशेष जज जितेंद्र कुमार सिंह ने शहर के गुरुनानक मार्केट में 10 साल पहले एक मोबाइल व्यवसायी पर असलहा व चाकू से हमला करने के मामले में राजेंद्र सिंह दुआ समेत सात अभियुक्तों को 6-6 साल कैद की सजा सुनाई। विशेष जज ने सभी अभियुक्तों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी ठोंका है।
लखनऊ : विशेष जज जितेंद्र कुमार सिंह ने शहर के गुरुनानक मार्केट में 10 साल पहले एक मोबाइल व्यवसायी पर असलहा व चाकू से हमला करने के मामले में राजेंद्र सिंह दुआ समेत सात अभियुक्तों को 6-6 साल कैद की सजा सुनाई। विशेष जज ने सभी अभियुक्तों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी ठोंका है।
ये भी देखें :IGI से सीधे जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट, कवायद शुरू, 24 को प्राधिकरण के साथ बैठक
दरअसल 16 जनवरी को अदालत ने अभियुक्त राजेंद्र सिंह दुआ, मोंटी उर्फ नरेंद्र सिंह दुआ, बलबीर सिंह दुआ, हरजीत सिंह दुआ, मोनू दुआ, विक्की उर्फ मंजीत सिंह दुआ व सुरजीत सिंह दुआ को आईपीसी की धारा 147, 149 व 325 में दोषी करार दिया था। जबकि एक अभियुक्त सोनू दुआ को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। मंगलवार को सजा की सुनवाई के लिए दोषी करार दिए गए सभी अभियुक्तों को जेल से अदालत में पेश किया गया था।
ये भी देखें : जयंत! तुम अमृत के संरक्षक हो, कब जूझोगे नए असुरों से इसे बचाने को
बतातें चलें कि 18 फरवरी, 2010 को इस मामले की नामजद एफआईआर दीपक गुप्ता व मुकेश मनवानी समेत पांच लोगों ने थाना नाका में दर्ज कराई थी। सरकारी वकील सीमा गुप्ता के मुताबिक अवैध वसूली की शिकायत करने पर अभियुक्तों ने गुरुनानक मार्केट में असलहे, हाकी, चाकू व तलवार से लैस होकर अश्वनी चावला पर हमला किया। जबकि दीपक गुप्ता पर तमंचा और बमों से हमला कर फायर कर दिया।