CMO Murder Case: हत्याकांड में दोषी शूटर आनंद प्रकाश को आजीवन कारावास, 58 हजार का जुर्माना
CMO Murder Case: 27 अक्टूबर 2010 को हुई डा. विनोद आर्या की हत्या व दो अप्रैल 2011 को हुई डा. ब्रह्म प्रसाद सिंह की हत्या में शूटर आनंद तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
CMO Murder Case: बहुचर्चित सीएमओ हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी पाए गए शूटर आनंद प्रकाश तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 58 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला सीबीआइ के विशेष जज अनुरोध मिश्रा ने सुनाया है। शनिवार को हुई सुनवाई में जज ने शूटर आनंद को दोषी करार देते हुए फैसले को सुरक्षित रखा था। साक्ष्यों के अभाव में अन्य दो आरोपियों रामकृष्ण वर्मा व विनोद शर्मा को शनिवार की सुनवाई में बरी कर दिया गया था।
2010 से चल रहा था मुकदमा
डा. विनोद आर्या की पत्नी डा. शशि कुमारी ने 27 अक्टूबर 2010 को थाना विकासनगर में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि परिवार कल्याण विभाग के तत्कालीन सीएमओ और उनके पति डा. विनोद कुमार आर्या सुबह टहलने गए थे, तभी कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले का पुलिस पटाक्षेप भी नहीं कर पाई थी कि दो अप्रैल 2011 को सीएमओ डा. ब्रहा प्रसाद सिंह की गोमतीनगर में ताबड़तोड़ गोलियां मारकर बाइक सवारों ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने कई बड़े मंत्रियों, अधिकारियों व बाहुबलियों का गठजोड़ पाया था। बसपा सरकार ने जांच सीबीआइ को दे दी।
सीबीआई जांच में हुआ खुलासा
सीबाआई जांच में पाया गया कि तत्कालीन डिप्टी सीएमओ डा. वाईएस सचान 31 नवंबर 2010 से 25 फरवरी 2011 तक लखनऊ में कार्यावाहक सीएमओ के पद पर रहे। एनआरएचएम घोटाले के बाद उनको पद से हटा दिया गया। इस पद पर नए सीएमओ के रूप में डा. ब्रह्म प्रसाद को लाया गया। डा. ब्रह्म प्रसाद ने घोटाले की जांच में पाया कि डा. आर्य की हत्या में डा. सचान की मुख्य भूमिका थी। खुद को फंसता देख डा. सचान ने उन्ही भाड़े के हत्यारों से डा. ब्रह्म प्रसाद की भी हत्या करवा दी। सीबीआइ जांच में भी डा. सचान की संलिप्तता पाए जाने पर जेल भेजा दिया गया। जेल में दो अप्रैल 2011 को संदिग्ध हालात में उनकी मृत्यु हो गई। सीबीआइ ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि डा. विनोद आर्या और डा. ब्रह्म प्रसाद की हत्या में डा. सचान शामिल थे। उन्होंने ही दोनों सीएमओ की हत्या करवाई है।