Meerut: चर्चित गुदड़ी बाजार तिहरा हत्याकांड में शामिल सभी दोषियों को आजीवन कारावास

Meerut: चर्चित गुदड़ी बाजार तिहरे हत्याकांड में अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान कचहरी में बड़ी संख्या पुलिस और पीएसी तैनात रही।

Report :  Sushil Kumar
Update: 2024-08-05 11:38 GMT

मेरठ में तिहरा हत्याकांड में शामिल सभी दोषियों को आजीवन कारावास (न्यूजट्रैक)

Meerut News: शहर कोतवाली के चर्चित गुदड़ी बाजार तिहरे हत्याकांड में अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान कचहरी में बड़ी संख्या पुलिस और पीएसी तैनात रही। सरकारी वकील के अनुसार इस मामले में दो अगस्त को अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन-2 पवन कुमार शुक्ला ने इजलाल कुरैशी पुत्र इकबाल, अफजाल पुत्र इकबाल, महराज पुत्र मेहताब, कल्लू उर्फ कलुआ पुत्र हाजी अमानत, इजहार, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा पुत्र विजय, वसीम पुत्र नसरुद्दीन, रिजवान पुत्र उस्मान और बदरुद्दीन पुत्र इलाहीबख्श और शीबा सिरोही पर लगाए गए आरोपों को सही मानते हुए दोषी करार दिया था। सभी आरोपी जेल में हैं।

दो आरोपी इसरार और माजिद की मौत हो चुकी है। एक आरोपी शम्मी जेल में है, उसका ट्रायल चल रहा है। परवेज की हाईकोर्ट में अपील पेंडिंग है। बता दें कि 23 मई 2008 को बागपत और मेरठ जिले की सीमा पर बालैनी के पास हिंडन नदी के किनारे तीन युवकों के शव मिले थे। इनकी पहचान सुनील ढाका (27) निवासी जागृति विहार, पुनीत गिरि (22) निवासी परीक्षितगढ़ रोड और सुधीर उज्जवल (23) निवासी गांव सिरसली, बागपत के रूप में हुई थी।

पुलिस जांच में पता चला था कि 22 मई की रात तीनों की हत्या कोतवाली के गुदड़ी बाजार में हाजी इजलाल कुरैशी ने अपने भाइयों और साथियों के साथ मिलकर की। पुलिस ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में शीबा को हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि यह मामला मेरठ में काफी चर्चित रहा था। हत्याकांड के विरोध में कालेज के हजारों युवाओं ने गैर राजनीतिक संगठन बनाकर 25 मई 2008 को मेरठ बंद का एलान किया। पूरे जिले में अभूतपूर्व बंद रहा था। इसके बाद इंस्पेक्टर कोतवाली और सीओ कोतवाली को हटाया गया। पूरी विवेचना सदर बाजार थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर डीके बालियान ने की।

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