Meerut News: दोहरे हत्याकांड में बड़ा फैसला, आरोपी समीर उर्फ हसीन को उम्रकैद
Meerut News: मेरठ के 2021 दोहरे हत्याकांड में अदालत ने आरोपी समीर उर्फ हसीन को उम्रकैद व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई, पुलिस की मजबूत पैरवी रही।
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Meerut News: मेरठ के वर्ष 2021 के चर्चित दोहरे हत्याकांड में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-12) जयवीर सिंह नागर की अदालत ने आरोपी समीर उर्फ हसीन को हत्या के अपराध में दोषसिद्ध मानते हुए उम्रकैद और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, 21 सितंबर 2021 को शादाब ने थाना ब्रह्मपुरी में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसके पिता आबाद और माता जावेदा की चाकू और दाव से हत्या कर दी गई। मामले की विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी समीर उर्फ हसीन के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक (अपराध) की निगरानी में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल, पैरवी सेल और थाना ब्रह्मपुरी पुलिस ने अदालत में सशक्त पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में थाना ब्रह्मपुरी के प्रभारी निरीक्षक राजेश कांबोज और कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल दिलशाद सैफी ने प्रभावी पैरवी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके चलते अभियोजन पक्ष अदालत में आरोप सिद्ध कराने में सफल रहा।