Meerut News: मेरठ में छह साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

Meerut News: न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संदीप चौहान ने छह साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी दिलबहार उर्फ गुंगा को 20 साल की सजा सुनाई है।

Report :  Sushil Kumar
Update: 2024-03-21 17:16 GMT

मेरठ न्यूज। (Pic: Social Media)

Meerut News: न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संदीप चौहान ने छह साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी दिलबहार उर्फ गुंगा को 20 साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण के अनुसार अभियोजन अधिकारी-अवकाश जैन, व थाना पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त दिलबहार उर्फ गुंगा पुत्र तोसिफ निवासी मुण्डाली थाना मुण्डाली जनपद मेरठ को 20 साल कठोर कारावास व 20000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

मार्च 2022 की है घटना

थाना मुंडाली प्रभारी देविन्द्र कुमार गौतम के अनुसार घटना चार मार्च 2022 की है। जबकि मुकदमा घटना के अगले दिन यानी पांचमार्च-2022 को लिखवाया गया। घटना के संबंध में थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति द्वारा थाना मुंडाली थाने में तहरीर देकर बताया कि वग अपने ससुराल मुंडाली गांव आया था। यहां पड़ोस का एक व्यक्ति उनकी छह साल की बेटी को चाऊमिन खिलाने के बहाने से अपने साथ कहीं खेत में ले गया जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के संबंध में पुलिस ने आरोपी अभियुक्त दिलबहार उर्फ गुंगा पुत्र तोसिफ निवासी मुण्डाली थाना मुण्डाली जनपद मेरठ के खिलाफ में थाना मुण्डाली पर पंजीकृत मु0अ0स0 51/22 धारा 376 AB/506 IPC 5M/6 पोक्सो एक्ट में दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई सजा

पुलिस द्वारा"आपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत घटना की लगातार प्रभावी पैरवी की। जिसके कारण अभियुक्त को न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संदीप चौहान ने बलात्कार की घटना करने वाले अभियुक्त दिलबहार उर्फ गुंगा पुत्र तोसिफ निवासी मुण्डाली थाना मुण्डाली जनपद मेरठ को 20 साल कठोर कारावास व 20000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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