Meerut: दिव्यांगजन अब यूपी परिवहन निगम की राजधानी सेवा की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे, आदेश जारी

Meerut News: 30 नवम्बर को इस आशय के आदेश जारी किये जाने के बाद भी परिवहन निगम बसों के परिचालक इन बसों पर दिव्यांगजनों को निशुल्क यात्रा की छूट नहीं दे रहे थे।

Report :  Sushil Kumar
Update: 2023-12-11 16:19 GMT

प्रतीकात्मक चित्र (Social Media) 

Meerut News: उत्तर प्रदेश परिवहन निगम प्रशासन ने दिव्यांगजनों को राजधानी की बसों में भी नि:शुल्क यात्रा कराने की सुविधा प्रदान कर दी है। परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक संचालन मनोज पुंडीर ने सोमवार (11 दिसंबर) को बताया कि, पूर्व में दिव्यांगजनों के लिए यह व्यवस्था सिर्फ साधारण बसों में ही थी। लेकिन निगम प्रशासन द्वारा राजधानी बसों का किराया साधारण बसों की श्रेणी में करने के बाद यह निर्देश जारी किया गया है।'

उन्होंने बताया कि मौजूदा समय साधारण बसों के निर्धारित किराए के सापेक्ष राजधानी बसों में यात्रियों से 10 फीसदी किराया अधिक लिया जा रहा था। इसे घटाकर साधारण बसों के किराए के अनुसार किया गया है।'

यह सुविधा सिर्फ राजधानी बसों में 

विभागीय अफसरों के अनुसार, परिवहन निगम की ओर से वायुशीतित, शयनयान, वातानुकूलित और वीडियो कोच बसों में दिव्यांगजनों को नि:शुल्क यात्रा करने की छूट नहीं प्रदान की गई है। परिवहन विभाग की ओर से अभी दिव्यांगजनों के लिए यह सुविधा सिर्फ राजधानी बसों में दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि साधारण व राजधानी सेवा की बसों का किराया समान कर दिया गया है।

निगम प्रशासन को मिली थी कई शिकायतें 

आपको यहां बता दें कि, गत 30 नवम्बर को इस आशय के आदेश जारी किये जाने के बाद भी परिवहन निगम बसों के परिचालक इन बसों पर दिव्यांगजनों को नि:शुल्क यात्रा की छूट नहीं दे रहे थे। इस तरह की कई शिकायतें दिव्यांगजनों के संगठनों द्वारा भी निगम प्रशासन से लिखित में की गई थी। जिसमें कहा गया था कि निगम प्रशासन को इस तरह प्रधान प्रबंधक के आदेश के बाद साधारण व राजधानी बस का किराया समान होने के बाद भी परिचालक इन बसों पर दिव्यांगजनों को नि:शुल्क यात्रा की छूट नहीं दे रहे थे। इस तरह की शिकायत को संज्ञान में लेकर प्रधान प्रबंधन संचालन ने समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक,सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को पत्र जारी कर दिव्यांगजनों को साधारण बसों की भांति राजधानी सेवा की बसों में भी नि:शुल्क यात्रा करने का आदेश दिया है।



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