Mukhtar Ansari Son Bail: अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, लखनऊ हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की
Mukhtar Ansari Son Bail Reject: बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से भी राहत नहीं मिली है...
Mukhtar Ansari Son Bail Reject: बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से भी राहत नहीं मिली है. अब्बास अंसारी की ओर से लखनऊ हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को पुलिस लंबे समय से तलाश रही है. गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से वह गायब है, कई राज्यों में छापेमारी के बाद भी वह पुलिस के हाथ नहीं लगा. बीते दिनों उन्हें भगोड़ा घोषित किर उनके गाजीपुर स्थित घर पर मुनादी भी कराई गई थी.
अब्बास अंसारी अपनी मां और रिश्तेदारों के साथ गायब है. सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी पुलिस से बचने के लिए लगातार कोर्ट में याचिका दायर कर रहा है लेकिन उसे लखनऊ हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. अब्बास की ओर से अग्रिम ज़मानत याचिका लखनऊ हाई कोर्ट में उनके वकील प्रांजल कृष्ण ने दाखिल की थी. जबकि सरकार की तरफ से AAG विनोद शाही और सरकारी वकील अनुराग वर्मा ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
क्या है मुख्तार अंसारी का मामला?
मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज किया गया था. लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही थी लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ. जिसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ. पुलिस उसकी तलाश में उत्तर प्रदेश,पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा समेत कई राज्यों में तलाश कर रही है लेकिन उसका सुराग नहीं लगा.
अब्बास अंसारी पर आरोप है कि उसने शूटिंग के हथियारों की आड़ में भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस रखे. मामला खुलने के बाद लखनऊ के महानगर थाने में पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को शस्त्र लाइसेंस को लेकर एक मामला दर्ज किया था. जिसकी जांच के बाद पुलिस ने धारा 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था.