भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट ने 7 को सुनायी फांसी की सजा, एक दोषी को उम्रकैद

Bhopal-Ujjain Passenger Blast Case: भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट ने सभी 8 दोषियों को सजा सुनायी है। मामले में 7 को फांसी की सजा सुनाई गई है।

Written By :  aman
Update:2023-02-28 21:54 IST

Bhopal-Ujjain Passenger Train Blast Case (Social Media)

Bhopal-Ujjain Passenger Train Blast Case: भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में सहायता पहुंचाने के 7 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गयी है। आईएसआईएस (ISIS) के आतंकी मोहम्मद फैसल (Mohd Faisal), गौस मुहम्मद खान (Ghaus Muhammad Khan), मो. अजहर (Mo. Azhar), आतिफ मुजफ्फर (Atif Muzaffar), मो. दानिश (Mo. Danish), सैयद मीर हुसैन (Syed Mir Hussain) और आसिफ इकबाल (Asif Iqbal) उर्फ रॉकी को फांसी की सजा सुनाई गई है। जबकि, मो. आतिफ (Mo. Atif) उर्फ आतिफ ईरानी को आजीवन कारावास की सजा हुई है।

एनआईए स्पेशल कोर्ट (NIA Special Court) ने मंगलवार (28 फ़रवरी) की देर शाम दोषियों की सजा का ऐलान किया गया। आपको बता दें, 7 मार्च 2017 को यूपी एटीएस (UP ATS) ने ये केस दर्ज किया था। गिरफ्तार आतंकियों के पास से असलहे और बारूद भी हुए थे।एनआईए की जांच में सभी आरोपियों के तार प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के खुरासान मॉड्यूल (Khorasan Module) से जुड़े होने की बात सामने आयी थी।

भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामला क्या है? 

आपको बता दें, 6 साल पहले मध्य प्रदेश के शाजापुर के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन पर 7 मार्च की सुबह 9.38 बजे भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम धमाका हुआ था। इस घटना के बाद डिब्बे में अफरा-तफरी मच गई। बम ब्लास्ट में 9 यात्री घायल हुए थे। कई लोग घबराहट के मारे ट्रेन से कूद गए थे। धमाके की वजह से ट्रेन में काफी देर तक धुंआ निकल रहा। बाद में इस घटना की जांच NIA को सौंपी गई थी।

रिपोर्ट में क्या कहा गया था?

भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस में ATS के डिप्टी एसपी मनीष चंद्र सोनकर (Manish Chandra Sonkar) ने 8 मार्च, 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि आईएसआईएस लगातार इंटरनेट के जरिए आतंकवादी घटनाओं का वीडियो अपलोड कर देश के मुस्लिम नौजवानों को अपने संगठन से जुड़ने तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में जुटा है। आईएसआईएस के इसी वीडियो से प्रभावित होकर मो. फैसल, दानिश अख्तर, आतिफ मुजफ्फर, सैफुल्ला और अजहर ने 7 मार्च 2017 को मध्यप्रदेश के शाजापुर (Shajapur, MP) में पैसेंजर ट्रेन में धमाके की साजिश रची। पहले ये सभी ISIS के लिए जिहाद और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की बात किया करते थे।

ली थी खलीफा के नाम की शपथ

NIA ने मामले की जांच शुरू की तो सुराग मिलते गए। पुलिस ने फैसल नामक आरोपी को कानपुर से गिरफ्तार किया। उसके पास से मोबाइल और नकदी भी बरामद हुए। पूछताछ में फैसल ने बताया कि वारदात में शामिल आतिफ मुजफ्फर, दानिश अख्तर और सैफुल्ला उसी के मोहल्ले का रहने वाला है। गौस मुहम्मद का उसके घर पर आना-जाना लगा रहता था। इस वारदात को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने खलीफा के नाम की शपथ ली थी।

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