NRHM घोटाले की CBI ठीक से नही कर रही जांच, HC ने मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनआरएचएम घोटाले की जांच आदेश के मुताबिक न करने के आरोप को लेकर दाखिल याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है।

Update:2017-06-29 21:04 IST
UP में LU समेत 6 कुलपतियों की नियुक्ति में नियमों को दरकिनार करने का आरोप

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनआरएचएम घोटाले की जांच आदेश के मुताबिक न करने के आरोप को लेकर दाखिल याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इसके लिए सीबीआई को तीन सप्ताह का समय दिया है।

यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस दयाशंकर त्रिपाठी की खंडपीठ ने पुष्कर कुमार की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर वकील संजय कुमार मिश्र को सुनकर दिया है।

याचिका में आरोप है कि हाईकोर्ट ने जिस तय समय से जांच करने को कहा था, जांच उस अवधि से नहीं की जा रही है। कहा गया कि हाईकोर्ट ने सीबीआई को साल 2005 से हुए एनआरचएम घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया था। लेकिन सीबीआई ने अपनी जांच साल 2009-10 और 2010-11 तक सीमित रखी है।

हाईकोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को चार महीने का समय दिया था लेकिन सीबीआई तय समय में जांच को पूरा नहीं कर सकी और न ही उसने कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की।

याचिका में आरोप है कि सीबीआई ने कुछ प्रभावशाली लोगों और एक सीनियर अफसर को बचाने के लिए साल 2005 से जांच प्रारंभ नहीं की। जबकि अभियुक्त गिरीश मलिक और मानवेंद्र चड्ढा ने कोर्ट के समक्ष अपने बयान में अन्य आरोपितों के नामों का खुलासा किया है। उनके बयानों के बावजूद सीबीआई की चार्जशीट से वे नाम गायब हैं।

Tags:    

Similar News