UP: 13 नवनिर्वाचित MLC कल लेंगे शपथ, NDA के 10 और SP के 3 प्रत्याशियों ने दर्ज की थी जीत
UP MLC Oath: यूपी विधान परिषद के सभी 13 नवनिर्वाचित एमएलसी कल शाम 4 बजे सचिवालय के मुख्य भवन स्थित तिलक हॉल में शपथ लेंगे। सभी नवनिर्वाचित एमएलसी को सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह शपथ दिलाएंगे।
UP MLC Oath: उत्तर प्रदेश के 13 नवनिर्वाचित एमएलसी कल यानी शुक्रवार को शपथ लेंगे। कल शाम 4 बजे सचिवालय के मुख्य भवन स्थित तिलक हॉल में शपथ ग्रहण होगा। सभी 13 नवनिर्वाचित एमएलसी को सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि विधान परिषद की 13 सीटें मई में खाली हुई थीं। विधान परिषद की खाली हुई 13 सीटों पर चुनाव हुआ था। विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए (NDA) के 10 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा था, जिसमें से 7 प्रत्याशी बीजेपी के थे। वहीं, सपा ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। सभी उम्मीदवार निर्विरोध जीते। विधान परिषद चुनाव में निर्विरोध घोषित हुए प्रत्याशियों में सबसे अधिक बीजेपी से हैं। इसके बाद सपा, आरएलडी, सुभासपा और अपना दल (एस) के प्रत्याशी हैं। प्रमुख सचिव ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों से अपील की है कि वे अपने निर्वाचन संबंधी मूल प्रमाण पत्र के साथ तय समय से 30 से 45 मिनट पहले पहुंच जाएं ताकि शपथ से पूर्व की अन्य औपचारिकताएं पूरी कराई जा सके।
सपा के खाते में आई तीन सीटें
विधान परिषद चुनाव में सपा के प्रत्याशियों में बलराम यादव, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली व किरणपाल कश्यप शामिल हैं। विधानसभा के विशेष सचिव व रिटर्निंग आफिसर बृज भूषण दुबे के अनुसार, किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया, इसलिए सभी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। इन सभी का कार्यकाल पांच मई 2030 तक रहेगा।
कैसे चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्य
विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल छह साल के लिए होता है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 30 साल उम्र होनी चाहिए। एक तिहाई सदस्यों को विधायक चुनते हैं। इसके अलावा एक तिहाई सदस्यों को नगर निगम, नगरपालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं। वहीं, 1/12 सदस्यों को शिक्षक और 1/12 सदस्यों को रजिस्टर्ड ग्रैजुएट चुनते हैं। यूपी में विधान परिषद के 100 में से 38 सदस्यों को विधायक चुनते हैं। वहीं 36 सदस्यों को स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के तहत जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य (BDC) और नगर निगम या नगरपालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि चुनते हैं। 10 मनोनीत सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। इसके अलावा 8-8 सीटें शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती हैं।