उन्नाव रेप केस की चार्जशीट दाखिल होने के बाद याचिका निस्तारित
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप कांड की जांच कर रही सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल होने के बाद जनहित याचिका निस्तारित कर दी है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप कांड की जांच कर रही सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल होने के बाद जनहित याचिका निस्तारित कर दी है। कोर्ट ने कहा कि केस का विचारण शुरू हो चुका है, इस कारण अब सुनवाई जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एस.एस. शमशेरी की खंडपीठ ने दिया है।
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मालूम हो कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व अन्य लोगों द्वारा लड़की से सामूहिक दुराचार की रिपोर्ट को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता जी.एस. चतुर्वेदी ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था जिसे मुख्य न्यायाधीश डी.बी. भोसले की बेंच ने जनहित याचिका कायम कर सीबीआई जांच का आदेश दिया। सीबीआई ने विधायक को गिरफ्तार किया और जाँच शुरू की।
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अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गयी। कोर्ट ने सभी मामले लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सुने जाने के आदेश दिए हैं और सीबीआई से लगातार प्रगति रिपोर्ट मांगते हुए विवेचना पूरी करने का आदेश दिया है। अब सीबीआई की रिपोर्ट दाखिल हो गयी है और लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। हाई कोर्ट ने जनहित याचिका समाप्त कर दी है।