Prayagraj: अफजाल अंसारी मामले में अब 12 जुलाई को होगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने अफजाल के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट तलब की

Prayagraj News: गाजीपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट केस में दोषी ठहराते हुए सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की कैद सहित एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।

Update: 2023-07-04 11:43 GMT
अफजाल अंसारी (Social Media)

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी (BSP) के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई 12 जुलाई तक के लिए टल गई है। राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता के अनुरोध पर ये सुनवाई टाल दी गई। बता दें, 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर मंगलवार (04 जुलाई) को सुनवाई हुई।

क्या है मामला?

गौरतलब है कि, गाजीपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत (MP-MLA Special Court) ने गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराते हुए सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। वहीं, अफजाल के भाई और बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा की वजह से अफजाल अंसारी की सांसदी छिन चुकी है। इसी सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। बता दें कि, दो साल या इससे अधिक की सजा पर सांसदों या विधायकों को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। साथ ही, उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है।

हाईकोर्ट ने अफजाल के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट मांगी

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अफजाल अंसारी के वकील ने अपने मुवक्किल के ख़राब स्वास्थ्य की जानकारी कोर्ट को दी। अफजाल के वकील ने इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश देने की कोर्ट से मांग की। हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक, गाजीपुर से मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने जेल अधीक्षक को अगली सुनवाई पर मेडिकल रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है।

राज्य सरकार से मांगा था जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से जवाब मांगा था। मगर, सरकार की ओर से एक बार फिर समय मांगा गया है। अदालत ने जिला जेल अधीक्षक से अफजाल अंसारी के स्वास्थ्य स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी है। ये आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह (Justice Rajveer Singh) ने दिया है।

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