Maha Kumbh 2025: 19 दिसंबर से होगी कुंभ क्षेत्र में दुकान आवंटन प्रक्रिया की शुरुआत

Maha Kumbh 2025: महाकुंभ में दुकान आवंटन के लिए सबसे पहले जिसे महाकुंभ के त्रिवेणी बाजार में दुकान लेनी होती है उसे मेला प्रशासन में अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना होता है।

Report :  Dinesh Singh
Update:2024-12-19 08:04 IST

कुंभ क्षेत्र में दुकान का आवंटन की प्रक्रिया की शुरुआत (photo: social media )

Maha Kumbh 2025: त्रिवेणी के तट 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लगने जा रहे महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। महाकुंभ क्षेत्र में ये आगंतुक अपने उपयोग और खाने पीने का सामान भी खरीदारी करते है । इसे देखते हुए कुंभ क्षेत्र के त्रिवेणी बाजार में दुकानदारों को दुकानों का आवंटन होता है।

19 दिसंबर से दुकान लेने के लिए आवेदन शुरू

महाकुंभ में दुकान आवंटन के लिए सबसे पहले जिसे महाकुंभ के त्रिवेणी बाजार में दुकान लेनी होती है उसे मेला प्रशासन में अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक इसके लिए समय दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन के लिए अस्थाई मेला प्राधिकरण कार्यालय स्थित काउण्टर पर उपस्थित होकर कराया जा सकता है।

मेला प्राधिकरण करता है रजिस्ट्रेशन

महाकुंभ के अपर मेलाधिकारी विवेक चतुर्वेदी बताते हैं कि त्रिवेणी बाजार में दुकान की बुकिंग कराने के लिए आपको अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके लिए मेला प्राधिकरण के काउंटर में दुकानदार/फर्म का वैध आई०डी० प्रूफ (जैसे- आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स आदि) जमा करना अनिवार्य होता है । एक दुकानदार/फर्म द्वारा मात्र एक दुकान हेतु रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।

20 हजार जमानत राशि

त्रिवेणी बाजार में दुकान लेने के लिए एक दुकान के लिये रू० 20,000/- की जमानत धनराशि रजिस्ट्रेशन के समय जमा करनी होगी, जिसकी प्राप्ति रसीद बोली के समय प्रस्तुत करना होगा । दुकान का आवंटन 23 और 24 दिसंबर को कुंभ मेला प्राधिकरण के कार्यालय मे आयोजित खुली बोली में सम्मिलित होकर उच्चतम बोली बोलकर प्राप्त किया जा सकेगा । किसी दुकानदार/फर्म को खुली बोली के माध्यम से किये गये दुकानों के आवंटन में कोई भी दुकान आवंटित न होने की दशा मे उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी ।

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