UP New District: यूपी में चार माह के लिए बना नया जिला, चार तहसील और 67 गांव हुए शामिल

UP New District: महाकुंभ में प्रशासनिक कार्यो को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए यूपी की योगी सरकार ने एक अस्थायी जनपद का गठन किया है। इस जनपद का अस्तित्व केवल चार माह के लिए ही होगा।

Update:2024-12-02 12:16 IST

यूपी में नया जिला बना महाकुंभ मेला (न्यूजट्रैक)

UP New District: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक नये जनपद का गठन किया है। इस जिले का नाम है महाकुंभ मेला। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां तेजी से चल रही है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। इसके लिए योगी सरकार हर व्यवस्था सुनिश्चित करा रही है। महाकुंभ में प्रशासनिक कार्यो को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए यूपी की योगी सरकार ने एक अस्थायी जनपद का गठन किया है। इस जनपद का अस्तित्व केवल चार माह के लिए ही होगा। नये जनपद महाकुंभ मेला में चार तहसील क्षेत्रों के 67 गांवों को जोड़ा गया है। इस अस्थायी जनपद में उसी तरह प्रशासन कार्य किये जायेंगे। जिस तरह सामान्य जनपदों में होते हैं।

कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए नए जनपद में अस्थायी रूप से पुलिस थाने और चौकियां भी बनायी जाएगी। प्रयागराज में महाकुंभ मेला अस्थायी जनपद घोषित कर दिया गया है। इस जनपद का अस्तित्व महाकुंभ के सकुशल तक ही रहेगा। उसके बाद इस जनपद का वर्चस्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने महाकुंभ मेला जनपद के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है।

जारी अधिसूचना में यह बताया गया है कि इस जनपद में भी संपूर्ण जिलों की ही तरह कार्य होगा। यहां भी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत सभी विभागों के पद सृजित होंगे। उल्लेखनीय है कि प्रयागराज में साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। महाकुंभ में कुल छह शाही स्नान होंगे। अनुमान जताया जा रहा है कि महाकुंभ में देश-विदेश के लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं।

नए जिले में चार तहसीलों के 67 गांव शामिल

महाकुंभ मेला नाम से बने इस अस्थायी जनपद में प्रयागराज की चार तहसीलों सदर, फूलपुर, सोरांव और करछना को शामिल किया गया है। महाकुंभ मेला जनपद में इन चार तहसीलों के 67 गांवों को जोड़ा गया है। अधिसूचना के अनुसार तहसील सदर के 25, तहसील सोरांव के तीन, करछना तहसील के 19 गांव और तहसील फूलपुर के 20 गांव इस अस्थायी जनपद में शामिल किए गए हैं।

आखिर किस तर बनता है अस्थायी जिला?

किसी भी राज्य में नये जनपद को बनाने का अधिकार प्रदेश सरकारों के पास होता है। नये जनपद के गठन के लिए राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र पर अधिसूचना जारी करती है। नये जनपद के गठन के लिए मुख्यमंत्री कार्यकारी आदेश दे सकते हैं। इसके साथ ही विधानसभा में कानून पारित करके नया जनपद की घोषणा की जा सकती है। यहीं नहीं राज्य सरकार के पास जनपद के नाम को भी बदलने का अधिकार होता है। साथ ही सरकार किसी भी जनपद का दर्जा भी खत्म कर सकती है।

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