UP : इलाहाबाद HC में श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की सुनवाई टली, कमिश्नर की नियुक्ति पर क्या कहा?

Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई हुई। इससे पहले, अदालत ने इस मामले में सर्वे कराये जाने की याचिका स्वीकार की थी।

Written By :  aman
Report :  Syed Raza
Update:2023-12-18 16:18 IST

Krishna Janmabhoomi Case (Social Media)

Mathura Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में कोर्ट कमिश्नर की नियक्त किए जाने मामले में सुनवाई फिलहाल टाल दी है। उच्च न्यायालय में सुन्नी वक्फ बोर्ड (sunni waqf board) की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि, उसने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश के खिलाफ विशेष याचिका दाखिल की है।

बता दें, सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका पर 9 जनवरी को सुनवाई होगी। इस पर हिन्दू पक्ष की ओर से कहा गया है कि, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त (Appointed of Court Commissioner) किये जाने पर रोक नहीं लगाई है। इस पर अदालत ने कहा कि, वह इस मामले में अपना आदेश देगी।

भगवान के नाम से हाईकोर्ट में बना पास

श्रीकृष्ण विराजमान के वाद 'मित्र मूर्ति' के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। ज्ञात हो कि, आज भगवान के नाम से हाईकोर्ट में पास तैयार कराया गया है। इससे पहले, सुनवाई से एक दिन पहले यानी रविवार को ही कई पक्षकार मथुरा से इलाहाबाद के लिए रवाना हो गए थे।

जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ कर रही सुनवाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस मयंक कुमार जैन (Justice Mayank Kumar Jain) की एकल पीठ श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर को मंदिर का ही हिस्सा बताए जाने से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर सुनवाई कर रही है। श्रीकृष्ण विराजमान की एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर सर्वेक्षण कराए जाने की मांग संबंधी अर्जी को 14 दिसंबर को हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। 

मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दिया हवाला

आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई का हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी की सुनवाई तक हाईकोर्ट से कोर्ट कमीशन सर्वे पैनल तय करने पर रोक की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका को देखा। वहीं, हिंदू पक्ष की तरफ से एप्लिकेशन पर आपत्ति दर्ज कराई गई है।

...तो होगा कोर्ट कमीशन सर्वे का स्वरूप तय

अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि, सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका पर पहले फैसला सुनाएंगे। वक्फ बोर्ड के एप्लिकेशन पर फैसले के बाद ही कोर्ट कमीशन सर्वे का स्वरूप तय होगा। देर शाम तक वक्फ बोर्ड के एप्लिकेशन पर हाईकोर्ट का फैसला आने की संभावना है।

एक नजर मामले पर

वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज होने पर हाईकोर्ट कोर्ट कमीशन का सर्वे पैनल तय करेगा। अगर, याचिका स्वीकार हो जाती है तो 9 जनवरी तक टल सकता है कोर्ट कमीशन सर्वे का स्वरूप। गौरतलब है कि, मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर का कोर्ट कमीशन सर्वे की मांग हिंदू पक्ष ने की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक जैन ने हिंदू पक्ष की कोर्ट कमीशन सर्वे की मांग वाली याचिका को 14 दिसंबर को स्वीकार किया था।

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