Jaunpur News: जौनपुर की सीजेएम कोर्ट ने BJP के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी के तलबी का जारी किया आदेश

Jaunpur News: जौनपुर की सीजेएम कोर्ट ने BJP के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी के खिलाब तलबी का आदेश जारी किया है।

Report :  Kapil Dev Maurya
Published By :  Shashi kant gautam
Update: 2021-10-28 13:32 GMT

जौनपुर: इन्द्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी

Jaunpur Crime News: भाजपा के विधायक रहे इन्द्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी (Indra Pratap Tiwari) (Khabboo Tiwari) को सीजेएम जौनपुर (CJM Jaunpur) ने मुकदमा संख्या 77/97 थाना सिंगरामऊ धारा 392 में तलब करने का आदेश जारी किया है। जनपद जौनपुर के थाना सिंगरामऊ क्षेत्र (Thana Singramau area) की एक लूट और हत्या की घटना मे खब्बू तिवारी अभियुक्त हैं और आज तक जमानत नहीं करायी है, ऐसा आरोप भी है।

खबर है कि जनपद अयोध्या (District Ayodhya) से मुअसं 24/1992 थाना राम जन्म भूमि के एक मामले में विशेष न्यायिक एडीजे कोर्ट से सजायाफ्ता हो चुके बीजेपी विधायक खब्बू तिवारी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। पिछले दिनों फर्जी पेपर लगाकर चुनाव लड़ने के कारण एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको अयोग्य घोषित करते हुए 18 अक्टूबर 21 को 5 साल की सजा सुनाई है। अब एक पुराने मामले में जौनपुर कोर्ट ने पूर्व विधायक को तलब किया है।

 जौनपुर की 1997 में लूट की घटना

जौनपुर की घटना 1997 में लूट (Robbry) की है। जौनपुर के सिगरामऊ थाने में लूट के दौरान एक हत्या भी हुई थी जिसमें पूर्व विधायक खब्बू तिवारी को नामजद आरोपी बनाया गया था और गाड़ी के साथ सोनभद्र से गिरफ्तार किया गया था। गौर करने वाली बात है इसमें खब्बू तिवारी ने आज तक जमानत ही नहीं करायी है।

पूरी केस फाइल ही कोर्ट से गायब कर दी गई

इतना ही नहीं आज तक किसी भी चुनावी हलफनामे में जौनपुर की इस घटना का कोई जिक्र तक नहीं किया गया इस घटना की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि पूरी केस फाइल ही कोर्ट से गायब कर दी गई थी जिस पर उच्च न्यायालय के आदेश पर फिर से केस को ओपन किया गया है। इसी केस में जौनपुर कोर्ट ने खब्बू तिवारी को 9 नवम्बर 21 को कोर्ट ने तलब कर पेशी की तिथि मुकर्रर की है।

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