UP News Today: यूपी में माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी, इंस्पेक्टर ने दी माफिया डॉन अतीक अहमद के खिलाफ गवाही
Raju Pal Murder Case: 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज शहर पश्चिम के बसपा विधायक राजू पाल को सुलेम सराय इलाके में गोलियों से भून दिया गया था।
Raju Pal Murder Case: 18 साल पहले प्रयागराज में बसपा विधायक राजू पाल की सरेआम हत्या करवाने के मुख्य आरोपी पूर्व सांसद और माफिया डॉन अतीक अहमद सहित 10 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर मामले में एक गवाही पूरी हुई। सोमवार को एमपीएमएलए कोर्ट में विशेष न्यायाधीश डॉ दिनेश चंद्र शुक्ला के समक्ष वादी इंस्पेक्टर केके मिश्रा ने अपना बयान दर्ज कराया। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार वैश्य ने ओरैया में तैनात इंस्पेक्टर मिश्रा का शपथ पूर्वक बयान दर्ज कराया।
इंस्पेक्टर केके मिश्रा ने अदालत को बताया कि बाहुबली अतीक अहमद और उनके मोहम्मद अशरफ सहित अन्य 10 अभियुक्तों ने बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के चश्मदीद गवाह को गवाही देने से रोकने के लिए किडनैप कर लिया था। इसके साथ ही उन पर हत्या समेत कई मामलों में प्राथमिकी दर्ज है। गवाह के अपहरण मामले में पहली गवाही पूरी हुई है। कोर्ट ने दूसरे गवाह को तलब किया है।
गौरतलब है कि 15 साल पहले 30 सितंबर 2007 को गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया अतीक के विरूद्ध धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में एक अभियुक्त अकबर का देहांत हो चुका है। अदालत ने उसके विरूद्ध मुकदमा समाप्त कर दिया है। तीन मई 2013 को इस मामले में वादी इंस्पेक्टर केके मिश्रा पहली बार कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे।
क्या है पूरा मामला
25 जनवरी 2005 को प्रयागराज शहर पश्चिम के बसपा विधायक राजू पाल को सुलेम सराय इलाके में गोलियों से भून दिया गया था। शहर में विधायक के सनीसनीखेज मर्डर से हड़कंप मच गया था। उस समय राजू पाल के दोस्त और रिश्तेदार उमेश पाल पूरे मामले के गवाह बन गए थे। इसके बाद उमेश माफिया अतीक के निशाने पर आ गए। उनपर कई बार जानलेवा हमला हुआ, मगर वे बच निकले। 28 फरवरी 2008 को उमेश का अपहरण कर लिया गया था। उनके साथ मारपीट की गई, धमकी दी गई कि गवाही दी तो मार दिया जाएगा। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। उमेश ने इसके बाद बाहुबली अतीक और उसके भाई समेत गिरोह के अन्य सदस्यों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई।