सठियॉव चीनी मिल के प्रभारी प्रधान प्रबन्धक, बी.के. अबरोल भ्रष्टाचार में निलम्बित

सहकारी चीनी मिल, सठियॉव के प्रधान प्रबन्धक अबरोल के विरूद्ध मिल के मेंटीनेंस में की गयी अनियमितता, अनियमित तरीके से स्थानांतरण करना, टेण्डर आवंटन एवं मिल उपयोगी सामग्री को अनुचित दरों पर क्रय करने में अनियमितता तथा मिल गेट पर गन्ने की घटतौली की शिकायत प्राप्त हुई थी।

Update:2019-12-21 16:46 IST

लखनऊः सहकारी चीनी मिल सठियांव के प्रधान प्रबंधक बी.के. अबरोल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। यह जानकारी प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ, लि. द्वारा दी गई।

उन्होंने बताया कि सहकारी चीनी मिल, सठियॉव के प्रधान प्रबन्धक अबरोल के विरूद्ध मिल के मेंटीनेंस में की गयी अनियमितता, अनियमित तरीके से स्थानांतरण करना, टेण्डर आवंटन एवं मिल उपयोगी सामग्री को अनुचित दरों पर क्रय करने में अनियमितता तथा मिल गेट पर गन्ने की घटतौली की शिकायत प्राप्त हुई थी।

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वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर से दिये जाने वाले निर्देशों के उपरान्त भी चीनी मिल के तकनीकी परफार्मेन्स में भी कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा था। श्री अबरोल की स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, कदाचरण, कार्यो के प्रति उदासीनता एवं प्रशासनिक अक्षमता के कारण निर्धारित मानकों से निम्न स्तरीय परिणाम प्राप्त हो रहे थे।

जांच कमेटी गठित एक माह में रिपोर्ट देगी

जिसके क्रम में बी.के. अबरोल, प्रभारी प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिल, सठियॉव को चीनी मिल संघ की सेवा विनियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए प्रधान प्रबन्धक(तकनीकी) चीनी मिल संघ को जाँच अधिकारी नामित कर दिया गया है। जाँच अधिकारी नियमानुसार एक माह में जाँच आख्या प्रस्तुत करेंगे।

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उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व प्रभारी प्रधान प्रबन्धक, प्रभारी मुख्य गन्ना अधिकारी एवं गन्ना क्रय केन्द्र प्रभारी के वार्तालाप की एक ऑडियो रिकार्डिंग भी वायरल हुई थी जिसमें गन्ना क्रय केन्द्रों के संचालन एवं परिवहन के बदले धन के लेन-देन के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है जो कदाचरण का गम्भीर प्रकरण है।

प्रबन्ध निदेशक, चीनी मिल संघ, लि. लखनऊ द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि शासन के निर्देशानुसार भ्रष्टाचार पर ’जीरो टॉलरेन्स’ की नीति का अनुसरण किया जाएगा, एवं यदि चीनी मिल संघ के किसी भी कार्मिक की संलिप्तता भ्रष्टाचार एवं कदाचरण आदि कार्यो में पायी जाएगी तो उसके विरूद्ध सख्त दण्डात्मक रूख अपनाते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित कर दी जाएगी।

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