निलंबित आईपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की याचिका खारिज

Update: 2016-03-14 14:07 GMT

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी सरकार की ओर से निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को उनके विभागीय कार्यवाही में 67 अभिलेख या दस्तावेज दिए जाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को प्राथमिक स्तर पर ही ख़ारिज कर दिया।

प्रार्थना में क्या दिया था अमिताभ ठाकुर ने

-अमिताभ ने हाईकोर्ट में प्रार्थना दी थी।

-कहा, जब सरकार ने इन दस्तावेजों के आधार पर आरोप पत्र तैयार किया है तो उन्हें ये अवश्य प्रदान किए जाने चाहिए।

-इस पर हाईकोर्ट ने पिछले 13 जनवरी को सरकार को चार सप्ताह में अभिलेख देने और तब तक विभागीय जांच स्थगित करने के भी आदेश दिए थे।

क्या कहा था राज्य सरकार ने?

-राज्य सरकार ने इसका पालन नहीं किया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की।

-कहा, कि अमिताभ हर 15 दिन पर सरकार के खिलाफ जनहित याचिका दायर करते रहते हैं।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

-सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कोई भी अफसर जनहित याचिका दायर कर सकता है।

-चाहे वह सरकार के खिलाफ ही क्यों न हो क्योंकि यह उसका मौलिक अधिकार है।

-इसके बाद सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली।

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