Siddharthnagar News: एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹1 लाख का अर्थदंड

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

Update:2026-05-29 19:32 IST

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Siddharthnagar News: पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत सिद्धार्थनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में जिला मॉनिटरिंग सेल एवं थाना लोटन पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को न्यायालय द्वारा कठोर सजा सुनाई गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वाद संख्या-891/2021, मुकदमा अपराध संख्या-43/2021, धारा 8/20/23 एनडीपीएस एक्ट थाना लोटन से संबंधित मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 सिद्धार्थनगर मोहम्मद रफी की अदालत ने आरोपी गीर बहादुर पुत्र नर बहादुर निवासी सूर्यापुर गेड़वा गांव कालिका-07, रुपनदेही, नेपाल को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1,00,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं पुलिस की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक रामसूरत यादव तथा न्यायालय पैरवी कर रहे आरक्षी धर्मेन्द्र यादव थाना लोटन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य की सराहना की है।“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जनपद पुलिस लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए उन्हें सजा दिलाने का कार्य कर रही है, जिससे अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है।

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